भारत में रहकर इन 10 जानवरों को पाला तो जाएंगे जेल

हाथी पालने की परंपरा रही है, लेकिन भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत जंगली हाथियों को रखना गैरकानूनी है।

जंगल में लकड़ी पर भालू और पीछे हिरण ये सब जंगली वातावरण के लिए ही उपयुक्त है। 

 घर पर उसकी देखभाल करना आसान नहीं है, इसलिए उसे पालने में पाबंदी लगायी हुई है ।

भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत उल्लू को घर में रखना प्रतिबंधित है।

भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत उल्लू को घर में रखना प्रतिबंधित है।

सारस उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है। इसे घर में रखना गैरकानूनी है. आप इसे कुछ खिला भी नहीं सकते.

बंदर अच्छे पालतू जानवर साबित नहीं होते। इसलिए भारत में इसे घर में पालने पर प्रतिबंध है।

 पेटा इंडिया के मुताबिक, इसके लिए आपको जेल भी हो सकती है।

मगरमच्छ पालना गैरकानूनी है. क्योंकि इससे मानव सुरक्षा को खतरा हो सकता है

उन्हें पालतू जानवर के रूप में रखने से मनुष्य और जंगल में उनके अस्तित्व को खतरा हो सकता है।

हिरण एक जंगली जानवर है, इसे घर में रखना गैरकानूनी है। 

 यह दिखने में भले ही मासूम और खूबसूरत हो लेकिन आप इसे अपने घर में नहीं रख सकते। 

मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। यह वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित है। ऐसे में इसे घर में पालने की अनुमति नहीं है।