अवैध संबंध और कटा सिर, ये कहानी हिला देगी सिर

बबेरू जिले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने उस पति को फांसी की सजा सुनाई है

जिसने तीन साल सात महीने पहले अपनी पत्नी की गर्दन कुल्हाड़ी से काट दी थी

और उसकी दाढ़ी हाथ में लेकर थाने पहुंच गया था।

साथ ही 13 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

रविवार को जिले के प्रधान राजकुमार पुत्र दयाराम ने बताया कि 9 अक्टूबर 2020 को वह नामांकन करने बबेरू स्टेडियम जा रहा था।

उसने न सिर्फ अपनी पत्नी की हत्या की,

बल्कि उसकी कटी हुआ सिर हाथ में लेकर पैदल ही स्टेडियम पहुंच गया।