लड़की हो या लड़का, अब कोई नहीं दे पाएगा रिश्ते में धोखा!
उत्तराखंड में अब लिव-इन रिलेशनशिप में रहने से पहले जोड़े एक-दूसरे के अतीत को अच्छी तरह जान सकेंगे। यूसीसी के नियमों में ऐसा प्रावधान किया गया है
वहीं, यूसीसी में प्रेमी जोड़े की निजता और गोपनीयता का पूरा ख्याल रखा जाएगा
कपल की उम्र 21 साल या उससे अधिक होनी चाहिए। उनकी जानकारी माता-पिता या किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं दी जाएगी
इस बात पर विचार किया जा रहा है कि अगर किसी कपल की उम्र 18 से 21 साल के बीच है
तो ऑनलाइन पंजीकरण के लिए आवेदन करते ही उसके माता-पिता को एसएमएस के जरिए जानकारी मिल जाए
यूसीसी के नियम बनाने वाली समिति नए प्रावधान पर विचार कर रही है
लिव-इन रिलेशनशिप में जाने वाला कपल अगर संयुक्त आवेदन करता है तो पोर्टल के जरिए पार्टनर का पिछला रिकॉर्ड उन्हें मिल जाएगा
इससे शादी, तलाक और पुराने रिश्तों से जुड़ी जानकारी भी मिलेगी
वहीं, उत्तराखंड में विवाह, तलाक, लिव-इन रिलेशनशिप या रिलेशनशिप ब्रेक का रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर अनिवार्य होगा