ट्रेन के टॉयलेट में अब भूलकर भी ना करें ये काम, लड़के ज्यादा करते हैं
भारत में हर रोज 2 करोड़ से ज्यादा लोग ट्रेन से सफर करते हैं।
सुरक्षा की दृष्टि से रेलवे ने कई कड़े नियम बनाए हैं उल्लंघन करने वालों के लिए जमाने का प्रावधान किया गया है।
अगर कोई ट्रेन के टॉयलेट में बीड़ी और सिगरेट पीते हुए मिलता है तो भारतीय रेलवे अधिनियम धारा 147 के तहत कार्रवाई की जाएगी ।
पिछले एक महीने में रेलवे ने करीब 53 हजार लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर करीब चार करोड रुपए वसूले हैं ।
धारा 167 के तहत सजा का प्रावधान नहीं है ।
लेकिन कई बार लोग सिगरेट पीकर उसको डस्टबिन फेंक देते हैं जिससे आग लग जाती है।
अगर कोई ट्रेन में आपके सामने बीड़ी या सिगरेट पीता है और आपको समस्या होती है तो आप तुरंत शिकायत दर्ज करें ।
इसके अलावा ट्रेन में गैस सिलेंडर ज्वलनशील पदार्थ स्टोर पटाखे तेजाब बदबूदार सामान गली खाल चमड़ा आदि लेकर जाते हैं तो इस पर भी आप धारा 164 के तहत शिकायत दर्ज कर सकते हैं।