शादियों में ये रस्म जरूरी, हाईकोर्ट का फैसला

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 हिंदू-विवाह को वैध मानने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिंदू रीति-रिवाज से शादी करने पर टिप्पणी की।

 हाईकोर्ट का फैसला विवाह की धार्मिक प्रक्रिया यानि की सात फेरों के साथ हुई शादी ही उसे वैध बनाएगी .

 एक पति ने आगरा के एक मामले में अपनी पहली पत्नी से छिपाकर दूसरी शादी की

लेकिन वह उस दूसरी शादी का कोई सबूत कोर्ट में पेश नहीं कर सका .

सबूत के तौर पर वह कोई साक्ष्य कोर्ट में पेश कर पाया, जिस से वह ये साबित कर सके की उसने दूसरी शादी विधि से करी हो 

जब युवक की दूसरी पत्नी ने कोर्ट में दहेज उत्पीड़न का केस दायर किया तो कोर्ट ने कहा

किसी शादी के साबत के बिना पति के विरुद्ध किसी भी प्रकार का दहेज उत्पीड़न का मामला नहीं बनता है

पति के खिलाफ आईपीसी की धारा 494 दर्ज करने के लिए शादी सप्तपदी रीति-रिवाज के अनुसार होनी चाहिए।