होली में कलर लगे हुए नोट का क्या करे? जानें RBI के नियम
होली में किसी जरूरी काम से बाहर गए तो कोई बच्चा रंग डाल देता है।
इस दौरान जेब में रखे नोट भी रंगीन हो जाते हैं।
रंग लगे नोट दुकानदार अक्सर मना कर देते हैं।
RBI इन नोट को लेने से मना नहीं करता है। इस लिए कोई भी दुकानदार लेने से मना नहीं कर सकता।
RBI के अनुसार सभी बैंकों में पुराने फटे, मुड़े हुए नोट को लेकर जाकर बदला जा सकता है।
बैंक उस नोट की स्थिति के मुताबिक पैसा वापस देता है।
जैसे 2000 रुपये के नोट का 88 वर्ग सेंटीमीटर (सीएम) है तो पूरा पैसा मिलेगा।