शपथ के बाद किस कागज पर साइन करते हैं सांसद?
नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं।
प्रधानमंत्री के अलावा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू केंद्रीय मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों को भी पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगी।
संविधान के अनुच्छेद 99 के अनुसार सांसदों के लिए शपथ लेना अनिवार्य है।
शपथ के बाद सांसद एक संवैधानिक परिपत्र पर हस्ताक्षर करते हैं।
संवैधानिक परिपत्र लोकतंत्र का एक संवैधानिक दस्तावेज है, जिसकी हमेशा रक्षा की जाती है।
शपथ समारोह में प्रधानमंत्री के बाद कैबिनेट मंत्रियों को शपथ दिलाई जाती है।
अंत में स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और राज्य मंत्री भी शपथ लेते हैं।