बिना वोटर कार्ड, इन 12 डॉक्यूमेंट्स से डालें वोट

19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव का पहला चरण है।

सभी मतदाता अपने वोट का यूज करने के लिए तैयार हैं।

निर्वाचन आयोग ने वोटरों के लिए एक बड़ी सहूलियत भी दी है।

जिसमें वोटर आईडी कार्ड न होने पर मतदाता को 12 अन्य वैकल्पिक दस्तावेजों के जरिए वोट डाल सकते हैं।

चुनाव निर्वाचन आयोग की ओर से वोटर आईडी कार्ड के अलावा वोट डालने के लिए पासपोर्ट, आधार कार्ड,  बैंकों/डाकघरों द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस..

कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, एनपीआर कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, मनरेगा जॉब कार्ड, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड...

विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र और दिव्यांगजनों को जारी यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड का उपयोग कर सकते हैं।

निर्वाचन आयोग की ओऱ से एक बुजुर्ग मतदाताओं को पोस्टल बैलेट के माध्यम से घर से ही वोट करने की सुविधा निर्णय दिया गया।