ड्राइविंग करते हुए हाथ में रख सकते हैं मोबाइल फोन, जानिए नियम
मोटर वाहन अधिनियम 2019 लागू हुए 5 साल होने जा रहे हैं
लेकिन अब तक वाहन चालकों को ट्रैफिक रूल्स के बारे में सही जानकारी नहीं मिली है
1 सितंबर 2019 को पूरे देश में नया मोटर वाहन अधिनियम लागू किया गया था
इस अधिनियम को लागू होने के बात से ही दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में ट्रैफिक चालान में खास बढ़ोतरी हुई है
इस अधिनियम को लागू होने के बात से ही दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में ट्रैफिक चालान में खास बढ़ोतरी हुई है
खासकर गाड़ी ड्राइवर करते वक्त आपके आपके मोबाइल फोन हूं और आप बात कर रहे हो या ना कर रहे हो फिर भी चालान काटे जा रहे हैं
इस तरह के मामलों में ट्रैफिक पुलिस ने 5000 से ₹10000 तक का चालान काट रही है और साथ ही 90 दिनों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस भी सस्पेंड कर रही है
ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या आप गाड़ी चलाते वक्त नेवीगेशन देखने के लिए हाथ पर फोन रख सकते हैं?
यदि कोई व्यक्ति बार-बार फोन कर रहा है और आप बात नहीं करना चाहते हैं और फिर फोन को काट देते हैं तो क्या यह भी चालान के दायरे में आता है?
बता दें कि मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के तहत फोन का इस्तेमाल वाहन चलाते समय बिल्कुल नहीं कर सकते
लेकिन, क्या हाथ में रखकर आप गाड़ी चला सकते हैं?
इससे लेकर इस अधिनियम में किसी तरह की स्पष्ट दिशा-निर्देश नहीं दिए गए हैं