India News UP (इंडिया न्यूज), Afzal Ansari: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को गैंगस्टर एक्ट के तहत दी गई सजा को चुनौती देने वाली गाजीपुर के सांसद Afzal Ansari की अपील पर सुनवाई अगले महीने 3 जून तक के लिए स्थगित कर दी। अफ़ज़ाल अंसारी ने गैंगस्टर एक्ट के तहत ग़ाज़ीपुर कोर्ट द्वारा दी गई सज़ा के ख़िलाफ़ अपील की है।
बता दें कि मामला 2005 में बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के बाद दर्ज किया गया था। हाईकोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट मामले में अंसारी की सजा बढ़ाने की मांग वाली याचिका पर भी विचार किया। सांसद की सजा बढ़ाने की राज्य सरकार और कृष्णानंद राय के बेटे पीयूष राय की अपील पर भी सुनवाई हो रही है। अफजल के वकील ने पीयूष कुमार राय और राज्य सरकार की ओर से दायर अपील पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए अदालत से समय मांगा, जिसे न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने स्वीकार कर लिया और एक सप्ताह का समय दिया। अब इस मामले की अगली सुनवाई 3 जून को होगी।
पिछले साल 29 अप्रैल 2023 को गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने अफजाल अंसारी को गैंगस्टर एक्ट के तहत दोषी पाया था। उन्हें चार साल की कैद और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। इस निर्णय के बाद अफ़ज़ल को सांसद के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया और उन्होंने उच्च न्यायालय में अपील की।
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हाई कोर्ट ने 24 जुलाई 2023 को अफजल अंसारी को जमानत दे दी थी, लेकिन उसकी सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। इस कारण उनकी सांसद सदस्यता बहाल नहीं हो सकी और उनके चुनाव लड़ने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया।
अदालत ने Afzal Ansari के वकील की सांसद की सजा बढ़ाने की मांग वाली राज्य सरकार और पीयूष राय की याचिका पर आपत्तियां दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय देने की मांग स्वीकार कर ली। इस मामले पर अब 3 जून को दोबारा सुनवाई होगी, जहां दोनों पक्षों की आपत्तियों और दलीलों पर विचार किया जाएगा।