India News UP(इंडिया न्यूज़),Krishna Janmabhoomi Case: यूपी के मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग वाले वाद की पोषियाता के को चुनौती देने के संबंध में हुई याचिका पर अगली सुनवाई 20 मार्च को होगी। मूल वाद में ये कहा गया है कि शाही ईदगाह मस्जिद, कटरा केशव देव मंदिर की 13.37 एकड़ भूमी पर निर्माण हुआ है।
इस पूरे मामले में सुनवाई के बाद बुधवार को न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन ने अगली सुनवाई को 20 मार्च को तय की है। ये सुनवाई बुधवार को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुईं मुस्लिम पक्ष की अधिवक्ता तसलीमा अजीज अहमदी ने कहा कि ये वाद नियत किया गया समय से बाधित है। साथ ही उन्होंने कहा कि उनके पक्ष ने 12 अक्टूबर 1968 को एक समझौता किया था। जिसके पुष्टि 1974 में निर्णित एक दीवानी वाद में रखी गई। एक समझौते को चुनौती देने की समयसीमा 3 साल की है, लेकिन वाद 2020 में दायक हुआ था।
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अधिवक्ता तसलीमा अजीज अहमदी ने ये भी कहा कि ये वाद शाही ईदगाह मस्जिद के ढांचे को हटाने के बाद कब्जा लेने और मंदिर बहाल करने के लिए दायर की गई थी। इस वाद में किया गया प्रार्थना दर्शाती है कि वहां मस्जिद का ढांचा मौजूद है और उसका कब्जा प्रबंधन समिति के पास ही है। अहमदी ने ये भी कहा “इस तरह से वक्फ की जमीन पर विवाद खड़ा किया गया है। ऐसे में वक्फ कानून के प्रावधान लागू होंगे और इस तरह से इस मामले में सुनवाई वक्फ अधिकरण के न्याय इलाके में आता है न कि दीवानी अदालत के अधिकार क्षेत्र में।”
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