India News (इंडिया न्यूज),Mathura Shri Krishna Janmabhoomi & Shahi Idgah Case: मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद सहित पूरी भूमि का अधिग्रहण कर ट्रस्ट बनाकर हिंदुओं को पूजा का अधिकार देने की मांग को लेकर दाखिल याचिका खारिज कर दी गई है। यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर तथा न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव की खंडपीठ ने दिया है।
Allahabad High Court rejects PIL demanding the recognition of the site of Shahi Idgah Mosque in Mathura as the birthplace of Lord Krishna.
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) October 11, 2023
याची सुप्रीम कोर्ट की वकील महक महेश्वरी का कहना था कि एक समझौते के तहत कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ जमीन में से 11.37 एकड जन्मभूमि मंदिर तथा शेष 2.37 एकड भूमि शाही ईदगाह को सौंपा जाना गलत है। याचिका में एएसआई से साइंटिफिक सर्वे कराने की भी मांग की गई थी। याचिका में शाही ईदगाह परिसर को हिंदुओं को सौंपे जाने की मांग की गई थी।
याचीका कर्ति का कहना था कि जहां शाही ईदगाह है वहीं कंस का कारागार था। जिसमें भगवान श्रीकृष्ण का जन्म हुआ था। मंदिर को तोड़कर वहां शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण कराया गया है। जिस जगह अभी मस्जिद है वहां द्वापर युग में कंस ने भगवान श्री कृष्ण के माता पिता को जेल में कैद कर रखा था। वही श्रीकृष्ण जन्मभूमि है। निर्माण हटाकर मंदिर को कब्जा सौंपा जाय। कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया।
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