Abbas Ansari की जमानत याचिका खारिज, मामले में पत्नी भी आरोपी

India News UP (इंडिया न्यूज़), Abbas Ansari: इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने चित्रकूट जेल कांड मामले में विधायक अब्बास अंसारी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की एकल पीठ ने दी है। इससे पहले इस मामले में न्यायालय ने 24 अप्रैल को दोनों तरफ के अधिवक्ताओं की बहस सुनकर अपना फैसला सुरक्षित रखा था। इस मामले में अब्बास के साथ उनकी पत्नी और चित्रकूट जेल के अधिकारी भी अभियुक्त हैं।

कोर्ट से जमानत खारिज

सरकार का पक्ष रखते हुए अपर महाधिवक्ता विनोद कुमार शाही ने कहा, अब्बास अंसारी जेल में रहते हुए अपनी पत्नी से मिल सकते हैं तो बाहर आने के बाद गवाहों को भी प्रभावित कर सकते हैं। इस बयान के बाद कोर्ट ने उनकी जमानत खारिज कर दी। विधायक अब्बास अंसारी फिलहाल यूपी के कासगंज जेल में बंद है।

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पत्नी के साथ जेल अधीक्षक भी आरोपी

आपको बता दें, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अब्बास अंसारी को 18 नवंबर 2022 को नैनी जेल से चित्रकूट जिला जेल लाया गया था। चित्रकूट जेल में अवैध रूप से पत्नी से मुलाकात करने के आरोप में अब्बास समेत पांच लोगों पर गैंगस्टर की कार्रवाई की गई थी। इस मामले में जेल अधीक्षक, डिप्टी जेलर, वार्डर और अन्य मददगारों को गिरफ्तार किया गया था। इनमें से कुछ लोग जमानत पर जेल से बाहर हैं। इस मामले में पुलिस ने अब्बास, कर्वी निवासी कैंटीन ठेकेदार नवनीत सचना, निखत के ड्राइवर नियाज अंसारी, सपा नेता फराज खान और खातों में रुपये ट्रांसफर करने वाले वाराणसी के शाहबाज आलम खान के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था।

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Ankul Kumar

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