India News (इंडिया न्यूज़), Driving License : सड़क परिवहन मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस, लर्नर लाइसेंस और कंडक्टर लाइसेंस की वैधता को लेकर लोगों को बड़ी राहत दी है। अब इन लाइसेंसों की वैधता 29 फरवरी 2024 तक बढ़ा दी गई है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक सर्कुलर जारी कर इस फैसले की घोषणा की है।
इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधी कारणों से 31 जनवरी 2024 से 12 फरवरी 2024 के बीच सारथी पोर्टल (https://sarthi.pariva han.gov.in) में लाइसेंस (Driving License) संबंधी सेवाओं में दिक्कतें आईं। इस समस्या के समाधान के लिए पोर्टल पर ऑनलाइन सेवाएं शुरू की गईं। आरटीओ कार्यालयों में भीड़ कम करने के लिए नागरिकों को अक्षम किया गया है।
नागरिकों की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने फैसला किया है कि अब जिन लाइसेंसों की वैधता 31 जनवरी 2024 से 15 फरवरी 2024 के बीच खत्म हो रही थी, वे 29 फरवरी 2024 तक वैध माने जाएंगे। इसके लिए। प्रवर्तन अधिकारियों को ऐसे दस्तावेजों को 29 फरवरी तक वैध मानने की भी सलाह दी गई है।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से इस फैसले को लागू करने की अपील की है। इस फैसले से उन लोगों को राहत मिलेगी जिनके पास वैध लाइसेंस नहीं है और उन्हें नए लाइसेंस (Driving License) के लिए अपनी विचारधारा बदलने की जरूरत नहीं होगी।
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