India News (इंडिया न्यूज़),Gyanvapi Case Update: उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित ज्ञानवापी मामले पर कोर्ट में आज सुनवाई पूरी नहीं हो सकी। इस मामले मेंस्जिद की इंतजामिया कमेटी की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस सुनवाई में सबसे पहले यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का पक्ष रखा। दलीलें वक्फ बोर्ड के वकील पुनीत गुप्ता ने पेश की।
जिसमें उन्होंने ये दावा किया कि हिंदू पक्ष का दावा पूरी तरह से गलत है। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच में सुनावई हुई। बतादें कि आज प्रदेश की यूपी सरकार को भी दबाब दाखिल करना था। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई आज भी पूरी नहीं हो सकी। अब इसे 15 फरवरी तक के लिए टाल दिया गया है। मामले में अगली सुनवाई 15 फरवरी को होनी है। जब तक के लिए पूजा पर कोई रोक नही है।
आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में ज्ञानवापी परिसर स्थित तहखाने में जिला जज द्वारा पूजा अर्चना की अनुमती दिए जाने को चुनौती देने के मामला में सुनवाई हुई। ये सुनवाई सुबह 10 बजे फ्रेश केस के तौर पर जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच में हुई। सुनवाई में सबसे पहले राज्य सरकार की ओर से जवाब दाखिल कराना था लेकिन नहीं हो सका।
इन सब के बाद मुस्लिम पक्ष यानी अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी और हिंदू पक्ष की तरफ से बहस की जाएगी। समुदाय विशेष ने ने वाराणसी जिला जज के 17 जनवरी और 31 जनवरी की आदेशों को चुनौती दी है। जिला जज वाराणसी ने 17 जनवरी के अपने आदेश में डीएम वाराणसी को रिसीवर अयुक्त किया है।
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