India News (इंडिया न्यूज),Budaun’s SDM Issued Summons: यूपी के बदायूं में सदर तहसील के एसडीएम ने राज्यपाल के नाम पर समन भेजा है और उन्हें हाजिर होने के निर्देश जारी किया है। जैसे ही इस आदेश की कॉपी वायरल हुई हड़कंप मच गया। जिसपर राज्यपाल आनंदी बेन पटेल की तरफ से उनके सचिव द्वारा डीएम को पत्र भेजकर चेतावनी भी जारी की गई है। जारी किए गए इस पत्र में लिखा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 361 के अनुसार संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति के खिलाफ कोई समन या नोटिस जारी नहीं किया जा सकता है। इसके बाद भी एसडीएम ने विधि-व्यवस्थाओं को नजरअंदाज करते हुए राज्यपाल के नाम समन जारी कर 18 अक्टूबर को SDM कोर्ट में अपना पक्ष रखने के लिए हाजिर होने के आदेश दिए है।
बदायूं के लोडा बहेड़ी गांव के रहने वाले चंद्रहास ने विपक्षी पक्ष के रूप में एसडीएम सदर तहसील कोर्ट में मुकदमा दायर किया। जिसके परिणामस्वरूप लेखराज ने पीडब्ल्यूडी अधिकारियों और राज्यपाल के पक्ष को प्रभावित किया। एसडीएम कोर्ट में दायर याचिका के मुताबिक, चंद्रहास की चाची कटोरी देवी की संपत्ति उनके एक रिश्तेदार ने उनके नाम पर दर्ज कर दी थी। इसके बाद इसे लेखराज के नाम से बेच दिया गया। कुछ दिन बाद सरकार ने बदायूँ बाईपास रोड पर बहेड़ी गांव के पास उक्त जमीन का कुछ हिस्सा अधिग्रहीत कर लिया। इस जमीन को हासिल करने के बाद लेखराज को सरकार से मुआवजे के तौर पर करीब 12 लाख की रकम मिली।
जिसकी सूचना के बाद कटोरी देवी के भतीजे चंदर्हास ने सदर तहसील के न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट में याचिका दायर कर दी। दायर की गई इश याचिका पर एसडीएम न्यायिक विनीत कुमार की कोर्ट से लेखराज एव प्रदेश के राज्यपाल को 07 अक्टूबर को धारा 144 राज्य संहिता के तहत एक समन जारी किया गया। जो कि 10 अक्ट्बर को राजभवन पहुंचा। इस समन में राज्यपाल को 18 अक्टूबर को एसडीएम न्यायिक की कोर्ट में हाजिर होने और अपना पक्ष रखने के लिए कहा गया।
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