India News UP(इंडिया न्यूज़),UP News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कृषि कार्य के लिए बने ट्रैक्टर-ट्राली का इस्तेमाल ईंट, बालू, मोरंग, गिट्टी आदि की ढुलाई के दौरान आये दिन हो रही दुर्घटना मौतों को गंभीरता से लिया है। प्रदेश सरकार ने ट्रेक्टर ट्राली का इस्तेमाल सिर्फ कृषि कार्य के लिए करने का कानून बनाने को कहा। ये आदेश न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव ने फिरोजाबाद के अरांव थानाक्षेत्र में ट्रैक्टर ट्राली से हुई मौत के बाद आरोपी संजय की जमानत अर्जी खारिज करते हुए दिया।
कोर्ट का कहना है कि अक्सर ये दे देखने में आता है कि जिन ट्रैक्टरों का मुख्य कार्य कृषि है और इससे खेतों की बुआई, जोताई, कटाई और खेती के लिए फसल एवं बीज की दुलाई का कार्य करते है। अनधिक्ता रूप से उस ट्रैक्टर-ट्राली से ईंट, मोरंग, बालू, गिट्टी आदि की दुलाई भी होती है।
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एक ट्रैक्टर गाड़ी को मुख्य सड़क और बाजारों के बीच में लाया जाता है। ट्रैक्टर ट्रॉली बहुत बड़ी होती है, जिससे बाजारों तक परिवहन मुश्किल हो जाता है और अक्सर दुर्घटनाएं और जानमाल की हानि होती है। ट्रैक्टर ट्रॉली को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि इसे केवल खेत के पार ले जाया जा सकता है क्योंकि ट्रैक्टर का अगला भाग बहुत छोटा होता है और पीछे से जुड़ी ट्रॉली ट्रैक्टर के आकार से चार गुना बड़ी होती है। इसमें न तो बैकलाइट है और न ही डिस्प्ले। रात में पीछे की ओर दृश्यता कम होने के कारण अक्सर दुर्घटनाएँ और मौतें होती हैं। अधिकांश लोग जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, वे भी ट्रैक्टर चलाते हैं।
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