India News(इंडिया न्यूज़): उत्तर प्रदेश में बिना मान्यता के चल रहे स्कूलों पर योगी सरकार सख्त एक्शन लेने जा रही है। सरकार ने आदेश दिया है कि इसके लिए पूरे प्रदेश में सघन अभियान चलाया जाएगा। अभियान के दौरान जो भी स्कूल बिना मान्यता प्राप्त या मान्यता रद्द होने के बाद भी संचालित होते पाए जाएंगे उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें दंड के साथ ही एक लाख रुपए तक जुर्माने का प्रावधान है।
सामने आई जानकारी के मुताबिक, प्रदेश में फर्जी स्कूलों को संचालित होने से रोकने के लिए बेसिक शिक्षा निदेशालय की ओर से सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को आदेश दिया गया है। साथ ही 22 नवंबर तक सभी जनपदों से अभियान के तहत की गई कार्रवाई की रिपोर्ट भी मांगी गई है।
बता दें, प्रदेश में 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा के लिए राज्य सरकार द्वारा परिषदीय प्राथमिक, जूनियर हाईस्कूल, सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल, मान्यता प्राप्त प्रारंभिक एवं जूनियर हाईस्कूल चलाए जा रहे हैं। वहीँ, निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा कानून में स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है कि बिना मान्यता प्राप्त किए कोई स्कूल न तो स्थापित किया जा सकता है और न ही संचालित किया जा सकता है।
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