India News(इंडिया न्यूज़),UP News: यूपी विधानसभा ने बुधवार को राज्य में ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो, लॉटरी और घुड़दौड़ आयोजनों पर 28% जीएसटी लगाने का विधेयक औपचारिक रूप से पारित कर दिया। राज्य संसदीय और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा पेश किए गए विधेयक में प्रमोटर या उसके एजेंट से वसूले जाने वाले सकल गेमिंग राजस्व (जीजीआर) के बजाय प्रवेश स्तर पर 28% कर लगाने की परिकल्पना की गई थी।
सदन के पटल पर बोलते हुए, खन्ना ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग, लॉटरी, कैसीनो और घुड़दौड़ कौशल के खेल के रूप में नहीं बल्कि मौका के खेल के रूप में योग्य हैं। उन्होंने कहा कि पहले, राज्य सरकार जीजीआर पर कर लगाती थी जिसमें प्रमोटर या सेवा प्रदाता द्वारा हेरफेर की आशंका थी। उन्होंने कहा कि गेम के प्रमोटर या उसके किसी एजेंट को भी सरकार के साथ रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा।
राज्य सरकार द्वारा ऑनलाइन गेमिंग उद्योग पर उक्त मात्रा में कर लगाने के लिए एक अध्यादेश जारी करने के लगभग दो महीने बाद यह घटनाक्रम सामने आया। इससे पहले, सरकार ऑनलाइन गेमिंग उद्योग पर 18% जीएसटी लगा रही थी जिसे अंततः राज्य और केंद्र के बीच समान अनुपात में साझा किया गया था।