Elvish Yadav: एल्विश को हो सकती है 20 साल की जेल, जानें कौन-कौन सी लगीं धाराएं

India News UP (इंडिया न्यूज़), Elvish Yadav: बिग बॉस ओटीटी 2 के विनर और यूट्यूबर एल्विश यादव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एल्विश अपने वीडियो में बार-बार ‘सिस्टम’ शब्द कहते हैं। लेकिन रविवार को उन्हें एक के बाद एक झटके लगे। ऐसे में अब उनका ‘सिस्टम’ बिगड़ता जा रहा है।

दरअसल, नोएडा सेक्टर-20 पुलिस ने सांप का जहर सप्लाई करने के मामले में पूछताछ के तुरंत बाद उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद एल्विश को कोर्ट में पेश किया गया जहां उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। उनके खिलाफ कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। लेकिन एल्विश पर दो अधिनियम लगाए गए हैं जो बहुत भारी पड़ सकते हैं।

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पुलिस ने Elvish Yadav के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) 9/39/48/49/50/51 की धारा 284/289/120बी के तहत मामला दर्ज किया था, जिसे बाद में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम-1972 में जोड़ा गया था। यहां जानिए एल्विश यादव को कितने साल की सजा हो सकती है।

Elvish Yadav पर कौन-कौन सी लगीं धाराएं

  • जानवरों के शिकार के मामले में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम-1972 (NDPS ACT-1972) लगाया जाता है। इसके तहत तीन साल से लेकर सात साल तक की जेल की सजा का प्रावधान है। जुर्माना 10 हजार रुपये या अधिकतम 25 लाख रुपये है।
  • लापरवाही से जहरीला पदार्थ रखने या बेचने वाले आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता 284 के तहत मामला दर्ज किया जाता है। इसके तहत आरोपी को छह महीने की सजा हो सकती है।
  • आईपीसी की धारा 289 के तहत जानवरों के प्रति लापरवाही बरतने पर 6 महीने की कैद या 1,000 रुपये जुर्माने का प्रावधान है।
  • भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी अपराध करने के लिए आपराधिक साजिश से संबंधित है। इसके तहत 2 साल से कम की जेल की सजा का प्रावधान है।

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Ajay Gautam

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