India News(इंडिया न्यूज़), Paytm: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने Paytm को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) को पेटीएम (Paytm) ऐप के आगे कामकाज की अनुमति देने के लिए यूपीआई चैनल के उपयोग पर ध्यान देने को कहा है। आरबीआई ने एनपीसीआई से कहा है कि वह पेटीएम को चार-पांच बैंकों के साथ लेनदेन की सुविधा देने की अनुमति दे।
आरबीआई के इस आदेश से ग्राहकों को यूपीआई अकाउंट ट्रांसफर करने में मदद मिलेगी। आपको बता दें कि किसी भी UPI अकाउंट को एक्टिव रखने के लिए उसका बैंक अकाउंट से लिंक होना जरूरी है। मौजूदा समय में ऐसे कई ग्राहक हैं जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक के जरिए यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं। इनके लिए आरबीआई ने 15 मार्च तक की डेडलाइन दी है। यदि कोई ग्राहक 15 तारीख से पहले अपने यूपीआई खाते को दूसरे बैंक से लिंक नहीं करता है, तो वह लेनदेन आगे जारी नहीं रख सकता है।
आरबीआई ने इस समस्या के समाधान के लिए एनसीपीआई से पेटीएम की मदद करने को कहा है। NCPI एक सरकारी संस्था है जिसके नेतृत्व में देश भर में UPI लेनदेन किया जाता है। आरबीआई ने कहा है कि एनसीपीआई को पेटीएम यूजर्स को 4 से 5 बैंकों का विकल्प उपलब्ध कराने में मदद करनी चाहिए, ताकि वे आसानी से अपने यूपीआई खाते को नए बैंक से लिंक कर सकें और 15 मार्च के बाद भी अपनी यूपीआई सेवा जारी रख सकें।
RBI के इस आदेश से ग्राहकों को यूपीआई अकाउंट ट्रांसफर करने में मदद मिलेगी। UPI खाते को सक्रिय रखने के लिए इसे बैंक खाते से लिंक करना होगा। मौजूदा समय में ऐसे कई ग्राहक हैं जो पेटीएम (Paytm) पेमेंट्स बैंक के जरिए यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं। पेटीएम पेमेंट्स बैंक 15 मार्च के बाद सेवाएं नहीं दे पाएगा।
यदि कोई पेटीएम पेमेंट बैंक ग्राहक 15 तारीख से पहले अपने UPI खाते को किसी दूसरे बैंक से लिंक नहीं करता है, तो वह बंद हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने पहले 29 फरवरी के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक की सेवाओं पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी। अब पेटीएम पेमेंट्स बैंक को 15 मार्च 2024 तक का समय दिया गया है।
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