Sunday, May 19, 2024
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Prayagraj Update: इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी खबर! कोर्ट ने डिप्टी सीएम केशव मौर्य के खिलाफ दायर याचिका की खारिज

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India News (इंडिया न्यूज़), Prayagraj Update: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ़ दाख़िल याचिका खारिज कर दी है।

  • याचिका में केशव मौर्य पर फर्जी शैक्षणिक दस्तावेज़ के आधार पर चुनाव लड़ने व पेट्रोल पंप हासिल करने का आरोप लगाते हुए उनका निर्वाचन रद्द करने की मांग की गई थी।
  • प्रयागराज के दिवाकर नाथ त्रिपाठी की ओर से दाखिल याचिका पर न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी एवं न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार की खंडपीठ ने सुनवाई की।
  • याची का कहना था कि उसने प्रदेश के राज्यपाल को इस संबंध में प्रत्यावेदन दिया था लेकिन उस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया इसलिए यह याचिका की गई है।
  • याचिका की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि याचिका तथ्य विहीन है। याचिका में लगाए गए आरोपों में बल नहीं है।
  • इस पर कोर्ट ने याची को चेतावनी दी कि याचिका भारी हर्जाने के साथ खारिज करेंगे।
  • इस पर याची के अधिवक्ताओं ने कोर्ट से अनुरोध किया कि वे याचिका वापस लेना चाहते हैं।
  • कोर्ट ने इस बात को मंजूर करते हुए याचिका को वापस लिए जाने के आधार पर खारिज कर दिया।
  • गौरतलब है कि दिवाकर नाथ त्रिपाठी ने इससे पूर्व भी अधीनस्थ अदालत में सीआरपीसी धारा 156 (3) के तहत परिवाद दाखिल कर केशव मौर्य की डिग्रियों को फर्जी बताया था।
  • अधीनस्थ अदालत ने भी उनके आरोपों में कोई दम न पाते हुए परिवाद खारिज कर दिया था। इसके बाद दिवाकर त्रिपाठी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की।
  • कोर्ट ने उस याचिका को जनहित याचिका के तौर पर स्वीकार नहीं किया और उसे सुनवाई के लिए संबंधित खंडपीठ को संदर्भित किया था।
  • खंडपीठ ने याचिका की सुनवाई के बाद वापस लिए जाने के आधार पर उसे खारिज कर दिया।

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Aarti Bisht
Aarti Bisht
आरती बिष्ट, इन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 3 साल का एक्सपीरियंस है। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक ऑनलाइन वेब पोर्टल के माध्यम से की। जहां उन्होंने एक कंटेंट राइटर, एंकर और रिपोर्टिंग समेत गई क्षेत्र में काम किया...
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