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Election Commission : प्रचार में बच्चों को नहीं ले जा पाएंगे ‘नेता जी,’ EC ने जारी की सख्त गाइडलाइन

• LAST UPDATED : February 5, 2024

India News (इंडिया न्यूज़) Election Commission : 2024 में लोकसभा चुनाव होना है। उससे पहले सभी राजनीतिक पार्टियों को बड़ा झटका लगा है। इससे पहले चुनाव प्रचार को लेकर इलेक्शन कमीशन ने सख्त गाइड लाइन जारी की। जिससे बच्चों और नाबालिक को चुनाव प्रचार में जाने को लेकर हिदायत दी है। आयोग ने कहा है कि आम चुनाव में पोस्टर चिपकाते हुए, प्रचार के पर्चे बांटते हुए, पार्टी के झंडे बैनर लेकर चलते हुए और नारे लगाते हुए बच्चे या नाबालिग नहीं दिखने चाहिए।

बर्दाश्त नहीं अगर…

चुनाव से पहले इलेक्शन कमीशन ने कहना है कि चुनाव संबंधी कार्यों या चुनाव प्रचार गतिविधियों में बच्चों की भागीदारी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। इस दिशानिर्देश में बच्चों को किसी भी तरह से राजनीतिक प्रचार में शामिल करना शामिल है, जिसमें कविताएं, गाने, नारे या बच्चों द्वारा बोले गए शब्द या किसी राजनीतिक दल या उम्मीदवार के प्रतीकों को प्रदर्शित करना शामिल है। चुनाव प्रचार गतिविधियों में बच्चों की भागीदारी बर्दाश्त नहीं की जा सकती।

गाइडलाइन में क्या है खास

दरअसल, पहले दल (पार्टी) चुनाव प्रचार में बच्चों को लेकर जाते थे। जिसकी वजह से बच्चों की पढ़ाई ख़राब हो जाती है। इसके ध्यान में रखते हुए आयोग ने कहा कि अगर कोई भी दल (पार्टी) अपने चुनावी प्रयासों में बच्चों को शामिल करते पाए जाने पर बाल श्रम से संबंधित सभी अधिनियमों और कानूनों के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में कार्रवाई की जिम्मेदारी जिला निर्वाचन पदाधिकारी एवं निर्वाची पदाधिकारी को दी गयी है। हालाँकि, किसी राजनीतिक नेता के आसपास अपने माता-पिता या अभिभावक के साथ एक बच्चे की उपस्थिति चुनाव अभियान गतिविधि नहीं है और इसे इस दिशानिर्देश का उल्लंघन नहीं माना जाएगा।

पकडे जाने पर क्या होगी कार्रवाई

चुनाव आयोग ने कहा अगर बच्चों से प्रचार कराया गया और पकड़े गए तो कार्रवाई के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि सभी उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों को बाल श्रम (निषेध और विनियमन) द्वारा संशोधित बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम और आर्टिकल 1986 का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

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