India News UP (इंडिया न्यूज़)Shahi Idgah Masjid Case:उत्तर प्रदेश के मथुरा स्थित श्री कृष्ण जन्मभूमि- शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल अर्जियों पर गुरुवार (29 फरवरी 2024) को सुबह 11.30 बजे से मामले की सुनवाई होगी। बता दें, आज की सुनवाई में मुस्लिम पक्ष अपनी बची हुई बहस पूरी करेगा। इससे पहले सिविल वाद की पोषणीयता को लेकर मुस्लिम पक्ष इलाहाबाद हाईकोर्ट में सीपीसी के आर्डर 7 रूल 11 के तहत दाखिल अर्जियों पर अपनी दलीलें पेश कर चुका है।
रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच मामले की सुनवाई कर रही है। पोषणीयता की अर्जी तय होने के बाद विवादित परिसर का अमीन सर्वे कराए जाने की मांग को लेकर दाखिल अर्जी पर सुनवाई होगी। मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट 18 अर्जियों पर एक साथ सुनवाई कर रहा है। रामजन्मभूमि विवाद की तर्ज पर जिला अदालत के बजाय मामले की सुनवाई सीधे हाईकोर्ट में हो रही है। सभी अर्जियों में शाही ईदगाह मस्जिद को हिंदुओं का धार्मिक स्थल बताकर उसे हिंदुओं को सौंपे जाने की मांग की गई है।
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दरअसल, ये पूरा विवाद 13.37 एकड़ जमीन के मालिकाना हक को लेकर है। इस जमीन के 11 एकड़ में भगवान श्रीकृष्ण का मंदिर है। वहीँ, 2.37 एकड़ हिस्सा शाही मस्जिद के कब्जे में है। हिंदू पक्ष यहां श्रीकृष्ण जन्मभूमि होने का दावा करता है।
इस पूरे विवाद की शुरुआत 350 साल पुरानी है जब दिल्ली की गद्दी पर औरंगजेब का राज था। 1670 में मुग़ल शासक औरंगजेब ने मथुरा की श्रीकृष्ण जन्म स्थान को तोड़ने का आदेश दिया था, जिसके बाद यहां शाही ईदगाह मस्जिद बनाई गई। इतालवी यात्री निकोलस मनूची ने अपने लेख में इसका उल्लेख किया है कि रमजान महीने में श्रीकृष्ण जन्मस्थान को नष्ट किया गया।
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