India News (इंडिया न्यूज़) Mathura Breaking News मथुरा : मथुरा के बांके बिहारी मंदिर (Mathura Breaking News) मामले में हाई कोर्ट ने आदेश दिया। जिसमे कोर्ट के तरफ से कहा गया कि एक माह में मंदिर के नाम राजस्व अभिलेखों में जमीन दर्ज हो ।
दरअसल, 15 सितंबर को मथुरा के बांके बिहारी मंदिर मामले में हाई कोर्ट से आदेश जारी हुआ। जिसमे कहा गया कि एक माह में मंदिर के नाम राजस्व अभिलेखों में जमीन दर्ज हो । इस बात जानकारी देते हुए याचिकर्ता राम अवतार ने पत्र के साथ एसडीएम छाता को हाई कोर्ट के आदेश की कॉपी भेजी।
बता दे, राजस्व खसरा संख्या 1081/1 में रकवा 0.1460 हेक्टेयर भूमि बांके बिहारी मंदिर के नाम दर्ज करने के आदेश दिए गए है । याचिकर्ता ने बताया कि मंदिर की जमीन पहले कब्रिस्तान की थी। फिर पुरानी आबादी दर्ज करने का आदेश रद्द किया गया। लेकिन अब कोर्ट से आदेश आ गया है। जिसमे कहा गया है कि अब जल्द से जल्द मंदिर के नाम राजस्व अभिलेखों में जमीन को दर्ज किया जाए।
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