India News (इंडिया न्यूज़) Defamation case : इस साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी को कोर्ट से बड़ी राहत मिली हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मंगलवार को सुल्तानपुर अदालत ने गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ पूर्व की टिप्पणी के लिए भाजपा नेता विजय मिश्रा द्वारा दायर 2018 मानहानि मामले में जमानत दे दी। उनके वकील ने कहा, अदालत ने उन्हें 30-45 मिनट के लिए हिरासत में ले लिया। उन्हें सुल्तानपुर कोर्ट ने 25-25 हजार की सिक्योरिटी और 25 हजार के बेल बॉन्ड पर जमानत दी है। बता दे, राहुल गांधी सोमवार को सुल्तानपुर कोर्ट में पहुंचे, जहाँ उन्होंने कहा कि मै निर्दोष हूँ।
दरअसल, यह 6 साल पुराना मामला है। उस समय यानी 2018 में गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ राहुल गांधी ने एक टिप्पणी की थी। जिसके बाद बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने इसको मानहानि का मामला बताते हुए केस दर्ज कराया। जिसपर आज सुनवाई थी।
इस मामले पर बात करते हुए विजय मिश्रा ने कहा कि जब ये घटना घटी तब मैं बीजेपी का जिला उपाध्यक्ष था। राहुल गांधी ने बेंगलुरु में अमित शाह को हत्यारा कहा था। जब मैंने उनके आरोपों के बारे में सुना तो मुझे बहुत दुख हुआ क्योंकि मैं एक पार्टी कार्यकर्ता हूं। मैंने अपने वकील के माध्यम से शिकायत दर्ज की और यह मामला पिछले 5 वर्षों से चल रहा है।
राहुल की जमानत के बारे में बोलते हुए वकील संतोष पांडे ने कहा, “उन्होंने (राहुल गांधी) आज अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया। उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया और अदालत ने उन्हें 30-45 मिनट के लिए हिरासत में ले लिया. उसके बाद, उनकी जमानत याचिका दायर की गई और स्वीकार कर ली गई। आगे की तारीख अभी नहीं दी गई है। उनके वकील ने कहा कि वह निर्दोष हैं और उन्होंने कोई मानहानिकारक बयान नहीं दिया है ।
विजय मिश्रा के वकील संतोष कुमार पांडे ने कहा कि अगर राहुल गांधी के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिले तो उन्हें अधिकतम दो साल की सजा हो सकती है। राहुल गांधी ने 2018 में बेंगलुरु में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और गृह मंत्री अमित शाह को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया था। 4 अगस्त 2018 को राहुल के खिलाफ सुल्तानपुर के जिला एवं सत्र न्यायालय में मामला दर्ज किया गया था। जिस पर जज योगेश कुमार यादव ने राहुल गांधी को समन भेजा।
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