होम / Allahabad High Court : सजा के खिलाफ अपील लंबित पावर कॉरपोरेशन के अध्यक्ष ने याची को कर दिया बर्खास्त, कोर्ट ने मांगा जवाब

Allahabad High Court : सजा के खिलाफ अपील लंबित पावर कॉरपोरेशन के अध्यक्ष ने याची को कर दिया बर्खास्त, कोर्ट ने मांगा जवाब

• LAST UPDATED : August 9, 2023

India News (इंडिया न्यूज), Prayagraj : इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी खबर सामने आई है जहां सजा के खिलाफ अपील लंबित पावर कॉरपोरेशन के अध्यक्ष ने याची को बर्खास्त कर दिया। कोर्ट ने कहा है कि पूर्व अध्यक्ष एम. देवराज जहां कहीं भी तैनात हो 18 अगस्त तक कोर्ट अपनी सफाई दें। कोर्ट ने गंभीर टिप्पणी करते हुए पूर्व अध्यक्ष एम. देवराज को वैधानिक रूप से प्रशिक्षित नहीं बताया है।

कोर्ट ने कहा कि याची के खिलाफ आरोप गंभीर

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के पूर्व अध्यक्ष एम. देवराज से सफाई मांगी है कि उन्होंने याची को बर्खास्त करने और जांच की खामियों की अनदेखी क्यों की। कोर्ट ने उनको 18 अगस्त तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने पावर कॉरपोरेशन के अध्यक्ष से कहा है कि याचिका व इस आदेश की प्रति एम. देवराज को जहां कहीं भी तैनात हो, उपलब्ध करायें।

कोर्ट ने कहा कि याची के खिलाफ आरोप गंभीर है। यदि साबित हुए तो उसे कठोर सजा हो सकती है। किंतु जांच कार्यवाही में आरोप साबित करने के लिए मौखिक गवाही व साक्ष्य नहीं लिए गए।अनुशासनात्मक प्राधिकारी के आदेश के खिलाफ अपील लंबित है और पूर्व अध्यक्ष ने पुनरीक्षण शक्ति का इस्तेमाल कर याची की सेवा समाप्त करने का आदेश दिया। जिसे याचिका में चुनौती दी गई है।

याचिका की अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी

यह आदेश न्यायमूर्ति जे. जे. मुनीर ने राकेश कुमार शर्मा की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। याची के खिलाफ आरोपों की जांच रिपोर्ट पर अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने दंडादेश दिया। जिसे याची ने अपील में चुनौती दी है। जो विचाराधीन है। किंतु एम. देवराज ने याची को बर्खास्त करने का आदेश दिया। जिस पर कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि, लगता है वह वैधानिक रूप से प्रशिक्षित नहीं है। आदेश देते समय जांच प्रक्रिया की खामी नहीं देखी। आरोप साबित नहीं किया गया है और अपील लंबित होने के बावजूद याची को बर्खास्त करने का आदेश जारी किया ।

कोर्ट ने कहा एम. देवराज जहां भी तैनात हो उन्हें आदेश की जानकारी दी जाए और वह अपनी सफाई दे। वर्तमान अध्यक्ष को भी कोर्ट ने जवाबी हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है।

Read more: इमाम ने पकड़ा फीता तो हिंदू पक्ष ने जताई आपत्ति, कहा- जरूरत है तो सर्वे में और विशेषज्ञों को जोड़ें ASI

ADVERTISEMENT

लेटेस्ट खबरें

ADVERTISEMENT
mail logo

Subscribe to receive the day's headlines from India News straight in your inbox