India News (इंडिया न्यूज़), Allahabad News: हापुड़ में हुई अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज मामले में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, इलाहाबाद द्वारा कल शाम को अचानक प्रेस वार्ता बुलाई गई।
इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन अध्यक्ष अशोक सिंह ने मीडिया से बात करते हुए बताया की, हापुड़ अधिवक्ता लाठी चार्ज मामले में मुख्य न्यायमूर्ति ने स्वतः संज्ञान लेते हुए मुख्य न्यायमूर्ति प्रतिंकर दिवाकर एवं न्यायमूर्ति एम. सी. त्रिपाठी ने आदेश पारित किया, जिसमें कहा गया है कि अवकाश प्राप्त पूर्व जनपद न्यायाधीश हरी नाथ पाण्डेय SIT के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगें और इंक्वायरी रिपोर्ट अग्रिम नियत तिथि 15.09.2023 को उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेगें।
मुख्य न्यायमूर्ति ने अपने आदेश में यह भी निर्देशित किया गया कि अधिवक्ताओं के विरूद्ध कोई भी उत्पीड़नात्मक कार्यवाही न की जाए एवं पुलिस अधीक्षक, हापुड़ अधिवक्ताओं के द्वारा दी गयी शिकायत को पंजीकृत करेंगें और विधि के अनुसार उस पर जांच करेगें ।
मुख्य न्यायमूर्ति प्रतिंकर दिवाकर एवं न्यायमूर्ति एम. सी. त्रिपाठी ने सभी अधिवक्ताओं को खुले न्यायालय में आश्वस्त किया कि उनके विरूद्ध अन्याय नही होगा और इंक्वायरी रिपोर्ट आने तक अधिवक्ताओं के विरूद्ध कोई उत्पीड़नात्मक कार्यवाही नही होगी। उच्च न्यायालय द्वारा PIL में पारित आदेश के आधार पर जनपद हापुड़ के अधिवक्ताओं की, 53 पुलिस अधिकारियों एवं 50-60 अज्ञात पुलिसकर्मियों के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत हो गयी है। अध्यक्ष एवं महासचिव के निवेदन के आधार पर उपरोक्त प्रथम सूचना दर्ज करने का आदेश दिया गया था।
हाईकोर्ट बार एसोसिएशन इलाहाबाद के अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह ने कहा कि हम सब हापुड़ बार एसोसिएशन के साथ हैं। साथ ही उन्होंने स्ट्राइक के सवाल पर कहा कि अभी चार दिन की छुट्टी है। आगे जैसा होगा उसके अनुसार निर्णय लिया जाएगा।