India News UP(इंडिया न्यूज़),UP Crime: यूपी के औरैया जिला न्यायलय के पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने रेप के बाद हत्या करने के आरोपी को फांसी की सजा सुनाई। यह फैसला 10 महीने के भीतर कोर्ट ने सुनाया है। जहाँ दिबियापुर थाना क्षेत्र के तैयापुर गांव के रहने वाला रोहित के घर घूमने आई साली जिसकी उम्र महज 13 साल थी। उसके साथ रेप किया और बाद मे उसकी गला दबा कर हत्या कर दी। आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। जहाँ उसे जेल भेज दिया गया।
आरोपी को सजा दिलाने के लिए आरोपी की पत्नी के भी बयान कोर्ट मे लिए गए। जिसके बाद पॉक्सो कोर्ट ने रोहित नाम के आरोपी युवक को फांसी की सजा सुनाई। जिला न्यायलय मे तीसरी बार पॉक्सो कोर्ट ने किसी आरोपी को एक बार फिर फांसी की सजा सुनाई है। फांसी की सजा सुनने के बाद आरोपी की पत्नी जो खुद अपने पति के खिलाफ बयान दर्ज कोर्ट मे कराए थे। वह अपने पति की सजा को सुनकर कोर्ट मे चीख चीख कर रोने लगी और अपने पति के पीछे पीछे मिलने के लिए भागने लगी।
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यह देख वहा भीड़ इक्क्ठा हो गई और लोग महिला को समझाने लगे। इन सब के बीच एक सबाल यह भी है की आरोपी को उसके कर्मो की सजा तो उसे मिल गई लेकिन पत्नी और बेटी को जीवनभर किस की सजा भुगतनी पड़ेगी। जहाँ मासूम को तो यह भी नहीं पता की उसके पिता ने क्या किया है। जिसको लेकर उसकी माँ क्यों रो रही है और वह अपने पिता के पीछे क्यों भी नगे पैर दौड़ रही है और कौन उसे पकड़ कर ले जा रहा है। पिता होने के बाद भी बेटी पिता से दूर रहेगी। इस मामले को लेकर आरोपी को सजा दिलाने मे अभिषेक मिश्रा जिला शासकीय अधिवक्ता (DGC) की मेहनत से इस फैसले को सुनाया गया।
जहाँ (DGC) ने जानकारी देते हुए बताया की यह फैसला 10 महीने के भीतर सजा आरोपी को सुनाई गई है। दिबियापुर थाना क्षेत्र के तैयापुर गांव मे रोहित नाम के युवक ने अपनी नाबालिक साली के साथ रेप के बाद हत्या कर दी। जिसके बाद आज पॉक्सो कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। जिले मे तीसरी बार पॉक्सो कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। ऐसे ही मामलो को कोर्ट जल्द सुनवाई करता है और सजा सुनाता है तो अपराध पर अंकुश लग सकेगा।
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