India News (इंडिया न्यूज),2000 Rupees Note News: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 19 मई यानि को 2000 रुपये के नोटों के सर्कुलेशन को बंद कर दिया है। अपने बयान में बैंक ने कहा कि ये नोट वैध रहेंगे, 30 सितंबर तक इस नोट को बैंक में जाकर बदला जा सकता है। यानि नोट बदलने के लिए लोगों के पास अभी पर्याप्त समय है। बता दें इस नोट को बैंक के किसी भी ब्रांच और आरबीआई के 19 रिजनल ऑफिस में जाकर भी बदला जा सकता है।
अपने बैंक में जाकर बदल पाएंगे 10 नोट
आरबीआई के सर्कुलर के मुताबिक आप अपने बैंक में जाकर यानि जिस भी बैंक में आपका अकांउट है। वहां 2000 रुपये के नोट को बदल सकते हैं। इस नोट बदलने की प्रक्रिया को लेकर किसी भी तरह का कोई रोक-टोक नहीं लगाया गया है। 2000 रुपये के नोट के बदलने की लिमिट सरकार ने फिलहाल 10 नोटों तक रखी है यानि 20 हजार रुपये तक की है। इसके अलावा अगर आप किसी भी बैंक के ग्राहक नहीं है तब भी आप उस बैंक में जाकर नोट को बदलवा सकते हैं।
नोट लेने से कोई करे मना, तो क्या करें?
आपमें से जिस किसी के पास 2000 रुपये के नोट हैं तो उसे लेने से कोई भी दुकानदार मना नहीं कर सकता है क्योंकि ये नोट फिलहाल वैध है। अगर कोई बैंक अधिकारी या दुकानदार नोट को लेने से मना करते हैं। तब आप उनकी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। आप बैंक में भी जाकर शिकायत कर सकते हैं। बैंक आपकी शिकायत पर 30 दिनों के भीतर आपके जवाबदेही होगा। अगर आप बैंक द्वारा दिए जवाब से खुश नहीं है। तब आप आरबीआई के वेबसाइट cms.rbi.org.in पर भी जाकर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।