Sunday, July 7, 2024
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Ajay Pathak murder Case : अजय पाठक व उसके परिवार के हत्यारे को फांसी की सजा

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India News UP ( इंडिया न्यूज ), Ajay Pathak murderer Case : शामली में अंतर्राष्ट्रीय भजन गायक अजय पाठक व उसके परिवार की नृशंस हत्या के आरोपी हिमांशु सैनी को जिला एवं सत्र न्यायालय ने मृत्युदंड की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी ठहराए गए हिमांशु पर 2.20 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। कोर्ट ने विगत 17 मई को हिमांशु सैनी को दोषी करार देते हुए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। वहीं, मृतक अजय पाठक के परिजनों ने को कठोर सजा सुनाए जाने पर न्यायालय का आभार व्यक्त किया है।

क्या है पूरा मामला

जिला शासकीय अधिवक्ता(क्राइम) संजय चौहान ने बताया कि 31 दिसंबर 2019 को शामली के मोहल्ला पंजाबी काॅलोनी में अंतर्राष्ट्रीय भजन गायक अजय पाठक, उनकी पत्नी स्नेहा पाठक व बेटी वसुंधरा पाठक के शव घर से खून से लथपथ हालत में बरामद हुए थे। उनकी धारदार हथियारों से प्रहार करके हत्या की गई थी। जबकि अजय पाठक का बेटा भागवत उस समय घर पर नहीं मिला था।

भागवत का शव उसी दिन शाम को हरियाणा में पानीपत टोल प्लाजा के निकट कार से अधजली अवस्था में बरामद हुआ था। घटना की रिपोर्ट मृतक अजय पाठक के भाई हरिओम पाठक ने थाना आदर्शमण्डी पर दर्ज कराई थी। पुलिस ने घटना का राजफाश करते हुए अजय पाठक के करीबी शिष्य हिमांशु सैनी निवासी गांव झाड़खेड़ी कैराना को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। तभी से आरोपी जेल में बंद था।

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हत्यारोपी हिमांशु सैनी को मृत्युदंड की सजा

विवेचक ने मामले की तफ्तीश करके आरोप-पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। जिरह के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 14 गवाह न्यायालय के समक्ष पेश किए गए। यह मामला कैराना स्थित जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार की कोर्ट में विचाराधीन था। विगत शुक्रवार को कोर्ट ने पाठक परिवार हत्याकांड के आरोपी हिमांशु सैनी को दोषी करार देते हुए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

बुधवार को जनपद न्यायाधीश ने पत्रावलियों के गहन अवलोकन एवं दोनों पक्षों के वरिष्ठ अधिवक्ताओं के तर्क-वितर्क सुनने के पश्चात हत्यारोपी हिमांशु सैनी को मृत्युदंड की सजा सुनाई। मामले में एडीजीसी सतेंद्र धीरयान तथा वादी पक्ष के अधिवक्ता दुष्यंत ठाकुर, अनिल निर्वाल व जावेद चौधरी ने भी कोर्ट में पीड़ित पक्ष की ओर से मजबूत पैरवी की। वहीं, बुधवार को मृतक अजय पाठक के भाई सूरज, दिनेश, कपिल व हरिओम के अलावा उनके परिचित कुलदीप शर्मा, एडवोकेट राजेश शर्मा, विजय करनाल, अजय संगल, संजू मेंबर, राजन बत्रा, बृजमोहन शर्मा, नरेंद्र, संजीव, सचिन निर्वाल, संजय बजाज आदि भी कोर्ट परिसर में मौजूद रहे। उन्होंने न्यायालय के फैसले पर संतोष व्यक्त किया है।

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