India News (इंडिया न्यूज़), Allahabad High Court: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गोरखपुर की गोला तहसील में कौआडील ग्राम प्रधान चुनाव की पुनर्मतगणना के आदेश पर रोक लगा दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति मंजूरानी चौहान ने रेनू देवी की याचिका पर उनके अधिवक्ता बाल मुकुंद सिंह और दूसरे पक्ष के अधिवक्ता व सरकारी वकील को सुनकर दिया है।
एडवोकेट बालमुकुंद सिंह ने कहा कि
सुनवाई के दौरान विपक्षी की ओर से याचिका की पोषणीयता पर आपत्ति की गई । कहा गया जिस आदेश को चुनौती दी गई है, वह फाइनल आर्डर की तरह है, उसके विरुद्ध निगरानी याचिका दाखिल की जानी चाहिए। एडवोकेट बालमुकुंद सिंह ने कहा कि चुनाव याचिका लंबित है और कुछ इश्यू निर्णीत होना शेष हैं।
इसके अलावा मतगणना में गड़बड़ी को कोई आंशका थी तो सक्षम अधिकारी को शिकायती पत्र दिया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया।
29 अगस्त को होगी याचिका की अगली सुनवाई
साथ ही कमला देवी ने चुनाव याचिका के लिए जो 50 रुपये जमा किए हैं, वह कमला देवी बनाम निर्वाचन अधिकारी के नाम है, उसमें याची का नाम नहीं है।
सुनवाई के बाद कोर्ट ने पुनर्मतगणना के आदेश पर रोक लगा दी और याचिका पर अगली सुनवाई के लिए 29 अगस्त की तारीख लगाई है।
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