होम / Seema Haider: सीमा हैदर ने भारत आकर की एक और गलती, दोबारा बढ़ीं मुश्किलें

Seema Haider: सीमा हैदर ने भारत आकर की एक और गलती, दोबारा बढ़ीं मुश्किलें

• LAST UPDATED : March 30, 2024

India News UP (इंडिया न्यूज़),Seema Haider: अपने चार बच्चों के साथ भारत आने वाली पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सीमा के पाकिस्तानी पति ने एक वकील के जरिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। वकील मोमिन मलिक ने गौतमबुद्ध नगर जिले की एक अदालत में अर्जी दाखिल कर सीमा हैदर के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज करने की मांग की है। मोमिन ने सीआरसीपी की धारा 156 (3) के तहत एक आवेदन दायर किया है, जो मजिस्ट्रेट को जांच का आदेश देने की शक्ति देता है। वकील ने बताया कि कोर्ट ने पुलिस को 18 अप्रैल तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा है।

सचिन से शादी को लेकर दो बड़े सवाल उठाए

बता दें कि मोमिन ने अर्जी में कई दलीलें दी हैं, लेकिन सीमा की सचिन से शादी को लेकर दो बड़े सवाल उठाए गए हैं। मोमिन का कहना है कि सीमा ने गुलाम हैदर को तलाक नहीं दिया है, इसलिए सचिन से उसकी शादी वैध नहीं है। गुरुवार को अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रताप कुमार कुशवाहा की अदालत में मोमिन ने यह भी दलील दी कि जब सीमा हैदर ने भारत में गिरफ्तारी के बाद जमानत याचिका दायर की थी, तो उन्होंने अपने पति का नाम गुलाम हैदर बताया था।

जबकि उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा था कि कि भारत आने से पहले उसने नेपाल में ही सचिन से शादी कर ली थी। मोमिन का सवाल है कि अब सीमा का दावा है कि उसने 13 मार्च 2023 को नेपाल में सचिन मीना से शादी की थी, तो फिर उसने जुलाई में दायर जमानत याचिका में खुद को गुलाम हैदर की पत्नी क्यों बताया?

पिछले साल से विवाद में है सीमा-सचिन

सीमा और सचिन को नोएडा पुलिस ने पिछले साल 3 जुलाई को हरियाणा के बल्लभगढ़ से गिरफ्तार किया था। 7 जुलाई को उन्हें जमानत मिल गई। सचिन के पिता को भी गिरफ्तार कर लिया गया। मोमिन ने कहा है कि सीमा हैदर की जमानत की शर्तों में यह भी कहा गया है कि वह किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होंगी। लेकिन वह समुदायों के बीच नफरत पैदा करने वाले विवादास्पद बयान देती रहती हैं।

ALSO READ: Varun Gandhi: वरुण गांधी को टिकट न मिलने पर BJP क्या बोली, जानिए

Bulandshahr News: मोबाइल में गंदी फिल्में दिखाकर छात्राओं से यौन शोषण करता था प्रिंसिपल, हुआ अरेस्ट

ADVERTISEMENT

लेटेस्ट खबरें

ADVERTISEMENT
mail logo

Subscribe to receive the day's headlines from India News straight in your inbox