Sunday, May 19, 2024
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Dhananjay Singh: पूर्व सांसद धनंजय सिंह हुए बरेली जेल से रिहा, समर्थकों का जुटा जमावड़ा

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India News UP (इंडिया न्यूज़),Dhananjay Singh: पूर्व सांसद धनंजय सिंह को रंगदारी और अपहरण मामले में हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। अपहरण व रंगदारी के मामले में हाईकोर्ट से पूर्व सांसद धनंजय सिंह की जमानत अर्जी मंजूर होने के बाद सोमवार को धनराशि नियत होने पर जमानतदारों का सत्यापन हुआ। मंगलवार के दिन सत्यापन रिपोर्ट आने के बाद सत्यापन रिपोर्ट आने के बाद पूर्व सांसद को रिहा करने के निर्देश दिए। इस दौरान उनके समर्थकों का भारी जमावड़ा जुटा। समर्थकों के साथ ही साथ दर्जनों की संख्या में गाड़ियों का काफिला रवाना हुआ।

जुर्माने की रकम की अदा

कारागार को रिहाई आदेश भेजा गया था। वहां से रिहाई का आदेश बरेली सेंट्रल जेल भेजा गया। बांड को तहसील और पुलिस विभाग द्वारा सत्यापित होने में आमतौर पर कई दिन लगते हैं। 6 मार्च 2024 को एमपी-एमएलए कोर्ट ने धनंजय सिंह और संतोष विक्रम को सात साल का कारावास  और सभी को डेढ़-डेढ़ लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। दोनों ने जुर्माने की रकम अदालत में जमा की गई क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सजा को निलंबित नहीं किया था।

ये है पूरा मामला

मुजफ्फरनगर निवासी नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल ने 10 मई 2020 की रात 10 बजे लाइन बाजार थाने में धनंजय और उसके सहयोगी संतोष विक्रम के खिलाफ अपहरण, रंगदारी और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। शाम 5.30 बजे संतोष विक्रम, दोनों शिकायतकर्ता और उसके साथी अपहरण कर पूर्व सांसद धनंजय सिंह के आवास पर ले गये। जब धनंजय सिंह बंदूक लेकर आये तो उन्होंने शिकायतकर्ता को अपमानित किया और गुणवत्ता वाली सामग्री  उपलब्ध कराने के लिए दबाव डाला।

जब उसने मना किया तो धमकी दी और ब्लैकमेल कर रंगदारी मांगी। पुलिस ने जांच की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल किया। दोनों पक्षों के साक्ष्य और दलीलें सुनने के बाद अदालत ने धनंजय सिंह और संतोष विक्रम को दंडित किया था।

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Ritesh Mishra
Ritesh Mishra
रितेश मिश्रा ने अपने पत्रकारिता जीवन की शुरुआत ITV(India News)से की है। ये इंडिया न्यूज़ के साथ पिछले 11 महीने से जुड़े हुए हैं।
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