Sunday, May 19, 2024
HomeKaam Ki BaatGurugram News: प्रॉपर्टी टैक्स में बकाया राशि पर छूट, 31 दिसम्बर तक...

Gurugram News: प्रॉपर्टी टैक्स में बकाया राशि पर छूट, 31 दिसम्बर तक मिलेगा बड़ा लाभ

- Advertisement -

India News (इंडिया न्यूज), Gurugram News: गुरुग्राम के नगर परिषद सोहना व पटौदी-मंडी और नगर पालिका फर्रुखनगर के संपत्ति मालिकों के लिए सरकार द्वारा सुनहरा मौका दिया गया है। इसके तहत प्रॉपर्टी टैक्स में बकाया राशि पर लगने वाले ब्याज पर सरकार द्वारा 100 प्रतिशत एकमुश्त छूट दी गई है। इसके साथ ही एनडीसी पोर्टल पर प्रॉपर्टी डाटा को स्व-प्रमाणित करके भुगतान करने वालों को मूल राशि पर 15 प्रतिशत की छूट मिलेगी।

संपूर्ण बकाया प्रॉपर्टी टैक्स कि छूट (Gurugram News)

शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा मंगलवार को अधिसूचना जारी की है। इसके तहत 31 दिसम्बर तक संपूर्ण बकाया प्रॉपर्टी टैक्स की अदायगी करके और एनडीसी पोर्टल पर अपने प्रॉपर्टी डाटा को स्व-प्रमाणित करने वालों को ब्याज माफी सहित मूल राशि पर 15 प्रतिशत की छूट का लाभ उठाया जा सकता है। वर्ष 2010-11 से 2022-23 तक के लिए प्रॉपर्टी टैक्स बकायों की मूल राशि पर 15 प्रतिशत की एकमुश्त छूट भी उन प्रॉपर्टी मालिकों को मिलेगी, जो 31 दिसंबर तक अपने सभी बकाया राशि की अदायगी करते हैं। इसके साथ ही साल 2010-11 से 2022-23 तक लटके हुए प्रॉपर्टी टैक्स की बकाया राशि पर लगे हुए ब्याज पर भी 100 प्रतिशत इकट्ठा छूट दी जाएगी।

नगर निगम आयुक्त पीसी मीणा ने किया आह्वान

नगर निगम गुरुग्राम के आयुक्त पीसी मीणा ने गुरुग्राम, पटौदी-मंडी, सोहना व फर्रुखनगर क्षेत्र के प्रॉपर्टी मालिकों से आह्वान किया कि वह इस योजना का लाभ उठाएं। यह मौका केवल 31 दिसंबर 2023 तक ही सरकार द्वारा दिया गया है।गुरुग्राम के नगर परिषद सोहना व पटौदी-मंडी और नगर पालिका फर्रुखनगर के संपत्ति मालिकों के लिए सरकार द्वारा सुनहरा मौका दिया गया है। इसके तहत प्रॉपर्टी टैक्स में बकाया राशि पर लगने वाले ब्याज पर सरकार द्वारा 100 प्रतिशत एकमुश्त छूट दी गई है। इसके साथ ही एनडीसी पोर्टल पर प्रॉपर्टी डाटा को स्व-प्रमाणित करके भुगतान करने वालों को मूल राशि पर 15 प्रतिशत की छूट मिलेगी।

ये भी पढ़ें:-

Nithari Kand में हाईकोर्ट के फैसले से पीड़ितों के परिजन मायूस, CBI पर लगाएं ये आरोप

SHARE
RELATED ARTICLES

Most Popular