इंडिया न्यूज, गाजीपुर।
Mukhtar Ansari Gets Bail : मंगलवार को मुख्तार अंसारी को गाजीपुर के अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम एमपी/एमएलए कोर्ट ने 2009 के गैंगेस्टर एक्ट के मामले में जमानत दे दी। जमानत के बाद मुख्तार के समर्थकों में काफी खुशी देखने को मिली। हालांकि जमानत मिलने के बाद भी मुख्तार अंसारी को सलाखों के पीछे ही रहना पड़ेगा। मऊ के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को गाजीपुर एडीजे प्रथम कोर्ट से एक पुराने गैंगस्टर के मामले में जमानत मिली। इस बात की जानकारी उनके अधिवक्ता लियाकत अली ने दी।
25 अक्टूबर 2005 से जेल में हैं मुख्तार (Mukhtar Ansari Gets Bail)
मुख्तार के वकील ने बताया कि धारा 436 ए के तहत गाजीपुर जिला एवं सत्र न्यायालय की एडीजे फर्स्ट कोर्ट में प्रार्थना पत्र डाला गया था, जिसमें हाई कोर्ट का डायरेक्शन भी लगाया गया था। इस प्रार्थना पत्र में जेल में बंद विधायक की तरफ से लिखा गया था, कि गैंगेस्टर एक्ट में अधिकतम 10 वर्ष की सजा है। जबकि मुख्तार अंसारी 25 अक्टूबर 2005 से जेल में है और जेल में रहते हुए उन्हें 12 साल 8 महीने से ऊपर पूर्ण हो चुके हैं। इसीलिए कोर्ट ने उन्हें गैंगेस्टर के मामले में जमानत दी। लेकिन उनके ऊपर अभी कई मुकदमे लंबित है जो प्रदेश के कई कोर्ट में चल रहे हैं। इसलिए उन्हें अभी जेल में ही रहना होगा।
समर्थकों में रहा उत्साह (Mukhtar Ansari Gets Bail)
मुख्तार अंसारी को जमानत मिलने की सूचना के बाद समर्थकों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। मऊ में भी मुख्तार के मामले की सुनवाई चल रही है। ऐसे में मुख्तार अंसारी के कई मामलों को देखते हुए जेल से अभी छूटना मुश्किल ही है। वहीं, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की बात करें तो मुख्तार अंसारी की जमानत की जानकारी होने पर उनके समर्थकों के साथ ही एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं में भी खुशी देखने को मिली। यह कयास लगाया जा रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जमानत मिलने का असर देखने को मिलेगा भले ही वह जेल के सलाखों में रहे।
(Mukhtar Ansari Gets Bail)