Friday, May 17, 2024
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Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर में बलात्कारी युवक को मिली 20 साल की सजा, 17 वर्षीय एक नाबालिग युवती के साथ किया था दुष्कर्म

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India News (इंडिया न्यूज़),Muzaffarnagar Crime: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद स्थित पोस्को न्यायालय ने मंगलवार को 6 साल पूर्व एक नाबालिक युवती के साथ बलात्कार के मामले में आरोपी युवक को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए 30 हज़ार रुपये के आर्थिक दंड से भी दण्डित किया है। दरअसल घटना फुगाना थाना क्षेत्र स्थित एक गांव की है। जहां 6 साल पूर्व गांव के ही निवासी जॉनी नाम के एक युवक ने 17 वर्षीय एक नाबालिक युवती को बहला फुसलाकर अपने घर बुलाकर जबरन बलात्कार की घटना को अंजाम दिया था।

ये है पूरा मामला

जिसके बाद युवती ने किसी तरह अपने घर पहुंच कर आप बीती अपने परिजनों को बताई थी जिस पर पीड़ित परिजनों ने थाने पहुंचकर आरोपी युवक के विरुद्ध लिखित शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग की थी। जिसमें पुलिस ने आरोप युवक के विरोध तुरंत धारा 342, 376 आर्टिकल – 3 व 3 / 4 पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर अरोपी युवक को गिरफ्तार का जेल भेज दिया था। इस मामले में आज जनपद की पोक्सो कोर्ट ने आरोपी युवक जॉनी को 20 साल के कठोर कारावास की सज़ा सुनाते 30 हज़ार रुपये के आर्थिक दंड से भी दंडित किया है। जिसमें से 20 हज़ार रुपये क्षतिपूर्ति के लिए पीड़िता को देने के न्यायालय द्वारा आदेश दिए गए हैं।

इस घटना के बारे में अधिक जानकारी देते हुए शासकीय अधिवक्ता दिनेश कुमार शर्मा ने बताया कि आज दिनांक 19 सितंबर 2023 को न्यायालय श्रीमान विशेष अपर सत्र न्यायाधीश पोक्सो अधिनियम प्रधान कोर्ट मुजफ्फरनगर में सरकार बनाम जॉनी आदि में सजा सुनाई गई है। जिसमें अंतर्गत धारा 342, 376 आर्टिकल-3 व 3/4 पोक्सो एक्ट में सजा सुनाई गई है, यह थाना फुगाना की घटना है। यह घटना 2017 की 8 तारीख की रात 8 बजे की है जिसमें पीड़िता की उम्र 17 वर्ष एवं इसके fIR 09-08-2021 में रात 50 बजे निवासी करोदा महाजन थाना फुगाना जिसमें मुलाजिम भी पड़ोस का है।

7 साक्षयों को प्रस्तुत

जॉनी ने बहला-फुसला कर पीड़िता को अपने घर बुलाया एवं वहां पर उसको शराब पीने के लिए बाध्य किया लेकिन उसने मना किया तो उसने सामने भोले के घर में ले जाकर जबरन उसके साथ में बलात्कार किया एवं पीड़िता के अनुसार जो साक्ष्य माननीय न्यायालय के समक्ष आए हैं। उसमें जॉनी के खिलाफ भी अपराध करना बताया गया है। वहीं नोबहार में सोनी के बारे में उसने अपराध कारित करना नहीं बताया तो इस आधार पर मैं विशेष लोक अभियोजक दिनेश कुमार शर्मा एवं मेरे विद्वान साथी मनमोहन वर्मा जी ने 7 साक्षयों को प्रस्तुत किया।

20 वर्ष का शैश्रम कठोर कारावास

जिस आधार पर माननीय न्यायधीश महोदय ने जॉनी को 20 वर्ष का शैश्रम कठोर कारावास और ₹30000 के आर्थिक दंड से दंडित किया जिसमें ₹20000 की क्षति पूर्ति पीड़िता को देने के आदेश पारित हुए हैं। यह जो माननीय मुख्यमंत्री जी के मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत तवरित कार्रवाई की जा रही है। जिसमें बाल-बालिकाओं के साथ अगर कोई उत्पीड़न करता है। इसमें हमारे माननीय डीएम साहब एवं आदरणीय एसपी साहब वह मेरी कोर्ट का स्टाफ और मेरे थाने के पैरोंगार का पूर्ण सहयोग है और इस आधार पर यह सजा दिलाई गई है।

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Ritesh Mishra
Ritesh Mishra
रितेश मिश्रा ने अपने पत्रकारिता जीवन की शुरुआत ITV(India News)से की है। ये इंडिया न्यूज़ के साथ पिछले 11 महीने से जुड़े हुए हैं।
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