India News (इंडिया न्यूज़),Uttarakhand High Court: प्रदेश हाई कोर्ट ने नैनीताल में पर्यटन सीजन के दौरान हो रही ट्रैफिक समस्या को देखते हुए ट्रैफिक मामले पर सुनवाई करते हुए बड़ा ऐलान किया है। हाई कोर्ट ने पैडल रिक्शों को 2 हफ्ते के भीतर हटाकर उनके स्थान पर कम से कम 50 ई रिक्शा चलाने के आदेश सरकार को दे दिए हैं।
कोर्ट के ये प्रमुख आदेश
- नो पार्किंग जोन चिन्हित करने के निर्देश
- नो पार्क जोन में पार्क वाहन को पुलिस की क्रेन से उठाकर चिन्हित स्थान पर भेजने के निर्देश
- पुलिस रिकवरी वैन बढ़ाने के निर्देश
- पब्लिक स्कूलों के एक साथ खुलने व बंद होने का समय निर्धारित करने के लिए डीएम-एसएसपी को बैठक करने के निर्देश दिए हैं
- स्कूल वाहनों में स्टीकर लगाने के निर्देश
- माल रोड पर अतिक्रमण हटाने के निर्देश
- यातायात व्यवस्था को सुबह आठ बजे से शाम आठ बजे तक मॉनिटर करने के निर्देश
- हल्द्वानी व कालाढूंगी से पर्यटकों के लिए छोटी लक्जरी बस सेवा शुरू करने के निर्देश
- हल्द्वानी व कालाढूंगी में पार्किंग बनाने के निर्देश
- पार्किंग स्थलों पर क्षमता व पार्किंग होने का बोर्ड लगाने के निर्देश दिए हैं।
पर्यटकों के वाहन जाम का मुख्य कारण
सीजन के दौरान यहां हजारों की संख्या में पर्यटक अपने वाहनों और टैक्सियों से आते हैं, जो जाम का मुख्य कारण होते हैं। समय-समय पर हाईकोर्ट द्वारा जिलाधिकारी व पुलिस प्रशासन को यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए जाते रहे हैं, लेकिन समस्या का समाधान आज तक नहीं हो पाया है. यातायात पुलिस सुचारू रूप से यातायात व्यवस्था करने में नाकाम साबित हुई है जिससे स्कूली बच्चों, कार्यालय कर्मियों व अधिवक्ताओं को समय पर पहुंचने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
पर्यटकों के वाहन भी सड़क पर ही पार्क
पार्किंग की उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण होटल व्यवसायी पर्यटकों के वाहन भी सड़क पर ही पार्क करवा रहे हैं। ऐसे में कई बार एंबुलेंस सहित मरीजों को ले जा रहे निजी वाहन भी जाम में फंस जाते हैं। कालाढूंगी, भवाली व हल्द्वानी की ओर से आने वाले वाहनों की चेकिंग नहीं हो रही है। जिससे जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और पुलिस स्वयं मूकदर्शक बनी रहती है। इंडिया होटल के पास जू से शटल सर्विस है, जिससे जाम ज्यादा लगता है। उसे भी आगे शिफ्ट किया जाना चाहिए।
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