Sunday, July 7, 2024
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निठारी कांड: सुरेन्द्र कोली और मनिंदर सिंह पंढेर की फांसी रद्द

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India News (इंडिया न्यूज़), निठारी कांड: नोएडा के बहुचर्चित निठारी कांड में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुरेंद्र कोली और मनिंदर सिंह पंढेर को निठारी कांड के सभी मुकदमों से बरी कर दिया है। कोर्ट ने 12 मामलों में सुरेंद्र कोली और दो मामलों में मनिंदर सिंह पंढेर की फांसी की सजा को पलट दिया। हाईकोर्ट ने गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट द्वारा सुनाई गई फांसी की सजा को रद्द कर दिया है। शीर्ष अदालत ने इन मामलों में दोनों आरोपियों को बरी कर दिया।

हाईकोर्ट ने दो दोषियों की 14 अर्जियों पर फैसला सुनाया। सुरेंद्र कोली ने बारह मामलों में दी गई मौत की सजा के खिलाफ अपील की। वहीं, मनिंदर सिंह पंधेर ने दो मामलों में मिली सजा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।

इस आधार पर बरी कर दिया गया

सुप्रीम कोर्ट ने अपराधियों को बरी कर दिया क्योंकि कोई प्रत्यक्ष सबूत या गवाह नहीं था। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले से सीबीआई को बड़ा झटका लगा है। हालाँकि, रिंपा हलदर मर्डर केस में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने सुरेंद्र कोहली की मौत की सज़ा को बरकरार रखा था। इन सबूतों के आधार पर  रिंपा हलदर की हत्या के मामले में दोनों को मौत की सजा सुनाई गई।

हाईकोर्ट ने याचिकाओं पर सुनवाई पूरी करने के बाद 15 सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा और जस्टिस एस एच ए रिजवी की डिवीजन बेंच ने फैसला सुनाया। नितारी कांड का खुलासा 2006 में हुआ था।

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Aarti Bisht
Aarti Bisht
आरती बिष्ट, इन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 3 साल का एक्सपीरियंस है। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक ऑनलाइन वेब पोर्टल के माध्यम से की। जहां उन्होंने एक कंटेंट राइटर, एंकर और रिपोर्टिंग समेत गई क्षेत्र में काम किया...
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