Friday, July 5, 2024
HomeInternationalपाकिस्तान में लोकसभा और राज्यसभा को क्या कहते हैं? जानें भारत से...

पाकिस्तान में लोकसभा और राज्यसभा को क्या कहते हैं? जानें भारत से है कितनी अलग

- Advertisement -

India News (इंडिया न्यूज़), Pakistan Parliament : भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान में 8 फरवरी को आम चुनाव होने हैं। ऐसे में कई बड़े देशों की नजर पाकिस्तान पर है। दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति देश अमेरिका भी उस पर पैनी नजर रखे हुए है। वहीं, चुनाव से पहले पाक संसद चर्चा में है।

ऐसे में जानते हैं कि भारत की लोकसभा और राज्यसभा से पाकिस्तान (Pakistan Parliament) का निचला सदन और उच्च सदन कितना अलग है और वह किस नाम से जानें जाते हैं?

पाकिस्तान का निचला और उच्च सदन

भारत की तरह पाकिस्तान में भी लोकसभा और राज्यसभा चलती हैं। लेकिन इन्हें अलग-अलग नामों से जाना जाता है। भारत की लोकसभा की तरह पाकिस्तान में नेशनल असेंबली काम करती है। बता दें कि पाकिस्तान में निचले सदन यानी नेशनल असेंबली को कौमी असेंबली और ऊपरी सदन यानी सीनेट को ऐवान-ए-बाला कहा जाता है। पाकिस्तान में संसद को मजलिस-ए-शूरा कहा जाता है।

पाकिस्तान की लोकसभा भारत से कितनी अलग

भारत की लोकसभा की तरह पाकिस्तान में नेशनल असेंबली काम करती है। यहाँ राष्ट्रपति भी संसद का हिस्सा होता है। हालांकि, भारत में ऐसा नहीं है। भारतीय संसद में राष्ट्रपति संसद का हिस्सा नहीं होता है। बता दें कि पाकिस्तान का राष्ट्रपति देश की दोनों सदनों में भाग लेता है।

यहां की नेशनल असेंबली में 342 सदस्य हैं, जिनमें से केवल 272 सीधे मतदान से चुने जाते हैं। बाकी 70 उम्मीदवारों के लिए कोई चुनाव नहीं है। इसके अलावा 10 सीटें ऐसी हैं जो पाकिस्तान के पारंपरिक और धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों के लिए आरक्षित हैं। वे आनुपातिक प्रतिनिधित्व के नियम के तहत चुने जाते हैं।

पाकिस्तान का ऐवान-ए-बाला भारत के राज्यसभा की समान काम करता है। यह कभी भंग नहीं होता, यद्यपि इसके सदस्य समय-समय पर बदलते रहते हैं। यहां के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ऐवान-ए-बाला के पास कई विशेष अधिकार हैं। जो नेशनल असेंबली के पास भी नहीं है।

ALSO READ:-

SHARE
RELATED ARTICLES

Most Popular