Monday, July 8, 2024
Homeउत्तर प्रदेशRampur: भड़काऊ भाषण देने के मामले में आजम खान दोषी करार, ...

Rampur: भड़काऊ भाषण देने के मामले में आजम खान दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई तीन साल की सजा

- Advertisement -

इंडिया न्यूज यूपी/यूके, रामपुर: आजम खान की मुश्किलें बढ़ गई हैं। भड़काऊ भाषण देने के मामले कोर्ट ने आजम खान को दोषी माना है। हेट स्पीच मामले में रामपुर कोर्ट ने आजम खान को तीन साल की सजा सुनाई है। एमपी-एमएलए कोर्ट ने सुनाई सजा। बता दें 2019 लोकसभा चुनाव में हेट स्पीच देते हुए पीएम मोदी, सीएम योगी और डीएम को आजम खान ने अपशब्द बोले थे। कोर्ट ने तीन धाराओं में सजा का ऐलान किया है।

दोपहर 3 बजे कोर्ट सुनाएगी फैसला
भड़काऊ भाषण देने के मामले में सपा नेता आजम खां के खिलाफ दर्ज मुकदमे में रामपुर कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने आजम खां को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने आजम खां को आईपीसी की धारा 153-ए, 505-ए और 125 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत दोषी करार दिया है। आजम कोर्ट के अंदर मौजूद हैं। दोपहर बाद तीन बजे कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी।

ये था पूरा मामला
आजम खां के खिलाफ 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान मिलक कोतवाली इलाके के खातानगरिया गांव में जनसभा को संबोधित किया था। आरोप है कि उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया था जिससे दो वर्गों में नफरत फैल सकती थी। जिसका वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो अवलोकन टीम के प्रभारी अनिल कुमार चौहान की ओर से मामले की रिपोर्ट मिलक कोतवाली में दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने विवेचना करते हुए चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी। मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए (मजिस्ट्रेट ट्रायल) निशांत मान की कोर्ट चल रही है।

21 अक्टूबर को बहस हो चुकी पूरी
इस मामले में दोनों पक्षों की बहस 21 अक्टूबर को पूरी हो गई थी। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 27 अक्तूबर की तिथि निर्धारित की थी। संभावना है कि आज इस मुकदमे में कोर्ट अपना फैसला सुना सकती है। आजम खां ने कोर्ट जाने से पहले कहा कि फैसले के बाद कुछ कहूंगा। फिलहाल कोर्ट जा रहा हूं।

यह भी पढ़ें- Lucknow: यूपी पुलिस के सिपाही को दबंगों ने सड़क पर दौड़ा-दौड़ा कर पीटा, फिर क्या हुआ जानिए – India News (indianewsup.com)

Connect Us Facebook | Twitter

SHARE
RELATED ARTICLES

Most Popular