Sunday, July 7, 2024
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Supreme Court: सीएम योगी के खिलाफ मऊ जिले के नवल किशोर शर्मा ने किया केस – सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका

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Supreme Court: (Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath got a big relief from the Supreme Court.): सुप्रीम कोर्ट के तरफ से उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को मिली बड़ी राहत।

दो जजों की बेंच ने किया मामला ख़ारिज

जजों ने कहा कि वो इस मामले में दखल देने के इच्छुक नहीं हैं। जजों ने आगे बताया कि इस तरह की याचिकाएं सिर्फ अखबार के पहले पन्ने की सुर्खियां बनने के लिए होती हैं, इस लिहाज से इसे ख़ारिज कर दिया जाये।

आपको बता दे, राजस्थान के अलवर में 2018 विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान कथित आपत्तिजनक भाषण के लिए योगी के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने पूर्ण रूप से खारिज कर दिया है।

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ये है पूरा मामला

दरअसल, सीएम योगी के खिलाफ मऊ जिले के नवल किशोर शर्मा ने यह याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता के अनुसार, 23 नवंबर 2018 को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजस्थान के अलवर में विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान भाषण दिया था। जिसकी वजह से उनकी धार्मिक भावनाओं पर ठेस पहुंचा था। याचिकाकर्ता ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसकी याचिका खारिज कर दी साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिकाकर्ता पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगा दिया है।

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