Tuesday, May 21, 2024
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UP News: आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिल नहीं पाई राहत, 22 मई को होगी सुनवाई

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India News UP (इंडिया न्यूज़), UP News: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खान की गुरुवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाई। अगली समीक्षा 22 मई को होगी।

यह है पूरा मामला

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खान की (इलाहाबाद हाईकोर्ट ) में चल रही सुनवाई गुरुवार को पूरी तरह से नहीं हो पाई। नगर पालिका द्वारा खरीदी गई सफाई मशीनों को जौहरी

यूनिवर्सिटी में रिकार्ड और केस का खुलासा होने के बाद उनके टुकड़े कर मिट्टी में दबाने के मामले में आजम खान ने जमानत याचिका दायर की थी। इस मामले में अगली सुनवाई अब 22 मई को होगी। जस्टिस संजय सिंह कुमार के सिंगल बेंच मे केस की सुनवाई चल रही है।

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कई धाराएं लगाई गई

आजम खान इस मामले में भी जेल में है। इस मामले में रामपुर के सामाजिक कार्यकर्ता वकार अली खान ने 19 सितंबर 2022 को शहर कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई थी। आईपीसी की धारा 409, 120 बी और सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम की धारा 2 और 3 के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई थी। इस मामले में आजम खान के साथ ही उनके बेटे अब्दुल्ला आजम समेत सात लोगों को नामजद किया गया था। इन लोगों में नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष अजहर खान का नाम भी शामिल था।

ये आरोप थे आज़म खान पर

आरोप था कि आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला ने सफाई व्यवस्था के लिए सरकारी पैसे से नगर पालिका द्वारा आवंटित जगह को अपने विश्वविद्यालय में स्थापित कर लिया था। नई सरकार में जब फ्लैट की दुकानें शुरू हुईं तो क्वेटा कटवा कर जौहरी यूनिवर्सिटी में ही कहीं मिट्टी में दबा दी गई।

जिसके बाद बुलडोजरों से खोदी गई इन गोदामों में बरामद किया गया था। यह मामला उदाहरण गलियारों में भी खूब गूंजा था। आजम खान की तरफ से कहा गया कि यह मामला सियासी दुर्भावना से दर्ज किया गया था और इससे उनका कोई लेना देना नहीं है।

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Ritesh Mishra
Ritesh Mishra
रितेश मिश्रा ने अपने पत्रकारिता जीवन की शुरुआत ITV(India News)से की है। ये इंडिया न्यूज़ के साथ पिछले 11 महीने से जुड़े हुए हैं।
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