होम / Lakhimpur Kheri हिंसा के आरोपी आशीष मिश्रा को यूपी में खुलेआम घूमने पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई लताड़, कहा- ये बेल की शर्तों का उल्लंघन …

Lakhimpur Kheri हिंसा के आरोपी आशीष मिश्रा को यूपी में खुलेआम घूमने पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई लताड़, कहा- ये बेल की शर्तों का उल्लंघन …

• LAST UPDATED : April 22, 2024

India News UP (इंडिया न्यूज़),Lakhimpur Kheri: लखीमपुर खीरी विवाद मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा अंतरिम जमानत पर हैं। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों पर जमानत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि आशीष मिश्रा राजनीतिक कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं, तो यह उसके द्वारा लगाई गई जमानत शर्तों का उल्लंघन होगा।

आशीष मिश्रा के वकील ने क्या दलील दी?

पीड़ितो के तरफ से वकील प्रशांत भूषण ने कहा,”मी लॉड बेल की शर्तों में लिखा गया है कि वो सिर्फ ट्रायल के लिए ही यूपी आ सकता है। लेकिन वो आयोजन में हिस्सा ले रहे हैं। उसने यूपी में रिक्शे बांटे हैं।” दूसरी ओर आशीष मिश्रा का पक्ष रख रहे वकील सिद्धार्थ देव  ने इन दलीलों को खारिज कर दिया है। सिद्धार्थ देव ने कहा ऐसा कुछ नहीं है। हम मूर्ख नहीं है कि इस तरह का उल्लंघन नहीं करेंगे। मैं वीडियो पर यकीन नहीं कर सकता।

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लखीमपुर खीरी हिंसा

3 अक्टूबर, 2021 को उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में चार किसानों की मौत हो गई। जब केंद्र द्वारा लागू किए गए और अब निरस्त किए गए कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान तिकोनिया गांव के पास कथित तौर पर भाजपा कार्यकर्ताओं को ले जा रही एक कार ने उन्हें कुचल दिया। आरोप है कि आशीष मिश्रा एक कार में बैठे थे। इसके बाद हुई हिंसा में दो भाजपा कार्यकर्ताओं और एक ड्राइवर की मौत हो गई और एक पत्रकार जान गंवाने वाला आठवां व्यक्ति था।

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