Sunday, July 7, 2024
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Varanasi Gyanvapi Case: शिवलिंग के संरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- अगले आदेश तक पुराना फैसला रहेगा लागू

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Varanasi Gyanvapi Case

इंडिया न्यूज, लखनऊ (Uttar Pradesh) । वाराणसी के ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी विवाद में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने आदेश को ही आगे बढ़ा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगले आदेश तक इसका संरक्षण किया जाएगा।

हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने गुरुवार को चीफ जस्टिस डीआई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने शिवलिंग की सुरक्षा के मामले पर शुक्रवार दोपहर तीन बजे सुनवाई तय की थी। सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी के डीएम को आदेश दिया था कि मस्जिद के भीतर जिस स्थान पर शिवलिंग मिला है, उसे संरक्षित किया जाए। इसके अलावा यह भी कहा था कि मुस्लिमों के नमाज अदा करने का अधिकार प्रभावित नहीं होना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी के जिला न्यायाधीश को निर्देश दिया था कि वह मामले को खारिज करने की मांग करने वाली ज्ञानवापी मस्जिद की अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद समिति के आवेदन पर फैसला करें। समिति ने कहा था कि पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम के तहत ज्ञानवापी केस दायर नहीं किया जा सकता।

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