Sunday, July 7, 2024
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Gyanvapi Case: SC ने मुस्लिम पक्ष की याचिका पर लगाई फटकार, जानिए क्या कुछ कहा

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India News (इंडिया न्यूज), Gyanvapi Case: आज ज्ञानवापी मस्जिद के एक तहखाने में इबादत का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। बिते दिन बुधवार को वाराणसी कोर्ट ने पूजा करने की इजाजत दे दी थी। जिसके बाद विवाद बढ़ गया। वाराणसी कोर्ट के फैसले के खिलाफ ज्ञानवापी मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

वाराणसी कोर्ट के फैसले पर रोक नहीं SC

SC के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने आज इस पर संज्ञान लिया। हालाँकि, उन्होंने मस्जिद व्यवस्था समिति को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से संपर्क करने के लिए कहा है। इसका मतलब यह है कि फिलहाल देश की सबसे बड़ी अदालत वाराणसी कोर्ट के फैसले पर रोक नहीं लगाने वाली है।

3 बजे मुस्लिम पक्ष ने रजिस्ट्रार से की बातचीत

ज्ञानवापी मस्जिद की कानूनी टीम में वकील फ़ुज़ैल अयूबी, निज़ाम पाशा और आकांशा शामिल थे। उन्होंने आज सुबह 3 बजे सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार से संपर्क किया। मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट से वाराणसी कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने का अनुरोध किया, ताकि मुस्लिम पक्ष कानूनी उपाय तलाश सके। आज सुबह 3 बजे मुस्लिम पक्ष ने रजिस्ट्रार से करीब एक घंटे तक बातचीत की।

हाई कोर्ट जाएगी मस्जिद इंतजामिया कमेटी

सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने सुबह भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के सामने दस्तावेज रखे। दस्तावेज देखने के बाद सीजेआई ने फिलहाल मुस्लिम पक्ष को किसी भी तरह की राहत देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने जाने को कहा है। संभव है कि अब मस्जिद इंतजामिया कमेटी इस फैसले को रोकने के लिए हाई कोर्ट जाएगी।

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Ritesh Mishra
Ritesh Mishra
रितेश मिश्रा ने अपने पत्रकारिता जीवन की शुरुआत यूट्यूब चैनल द आरके न्यूज़(The Rk News) से बतौर रिपोर्टर की थी। फिलहाल, रितेश इंडिया न्यूज़ में बतौर कंटेंट राइटर पिछले 18 महीने से जुड़े हुए हैं।
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