Monday, July 8, 2024
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Uttarakhand: वन स्टेट-वन रॉयल्टी की तैयारी, निर्माण सामग्री के दाम घटने से कितनी मिलेगी राहत? जानें

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Uttarakhand

इंडिया न्यूज, देहरादून (Uttarakhand) । उत्तराखंड की आय के प्रमुख स्रोतों में से एक खनन की रॉयल्टी दरों में एकरूपता लाने की तैयारी शुरू हो गई है। प्रदेश में 1 स्टेट वन रॉयल्टी नीति लागू करने को लेकर शासन की तरफ से वन विकास निगम को निर्देश दिए गए थे, जिस पर वन विकास निगम के तरफ से प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। अभी वन विकास निगम के इस प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय लिया जाना बाकी है। लेकिन रॉयल्टी की दरों में एक समान रूपता लाने से अवैध खनन में कमी आएगी, वहीं निर्माण सामग्री भी सस्ती होने से आम जनता को राहत मिलेगी।

नदियों में आरबीएम की दरें 20 से 25 रुपए प्रति कुंतल तय

सचिव डॉक्टर पंकज पांडेय ने बताया कि राजस्व क्षेत्र की नदियों में खनन विभाग की देखरेख में खनन होता है। शासन-प्रशासन के अनुमति के बाद निजी तौर पर भी खनन किया जाता है।

खास बात यह कि तीनों तरह के खनन में रॉयल्टी की दरें भिन्न-भिन्न हैं। वन विकास निगम की ओर से आरक्षित वन क्षेत्रों की विभिन्न नदियों में आरबीएम की दरें 20 से 25 रुपये प्रति कुंतल तय हैं। जबकि राजस्व और निजी खनन पट्टों में यह दरें 15 से 18 रुपये तय हैं। नई दरें क्या होंगी, इस पर शासन में होनी वाली अंतिम बैठक में फैसला लिया जाएगा।

बताते चलें कि राज्य में निकलने वाले 65 से 70 प्रतिशत उप खनिज का चुगान आरक्षित वन क्षेत्रों से निकलने वाली नदियों से किया जाता है। प्रदेश के आरक्षित वन क्षेत्रों में स्थित नदियों में खनन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ओर से जारी गाइड लाइन के अनुसार किया जाता है।

इसके अनुसार, रॉयल्टी की दरों के साथ सीमांकन एवं सुरक्षा क्षतिपूर्ति पौधरोपण, स्टांप शुल्क, वन्य जीव शमन, श्रमिक कल्याण कोष, धर्मकांटा, कंप्यूटरीकृत तौलाई, सीसीटीवी कैमरा, परिचालन व्यय जैसी तमाम औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ती हैं। जिससे वन विकास निगम की रॉयल्टी दरें राजस्व और निजी खनन पट्टों से इतर अधिक हैं। अब इन व्ययों के खर्च को कम करने पर मंथन किया जा रहा है, ताकि खनन रॉयल्टी में एकरूपता लाई जा सके।

वन विकास निगम की ओर से दिए गए सुझाव

  • पूरे राज्य में सभी स्थलों से निकलने वाले खनिजों की मूल रॉयल्टी को प्रति कुंतल सात रुपये तक किया जा सकता है।
  • जिला खनिज न्यास में अशंदान रॉयल्टी को 15 प्रतिशत किया जा सकता है।
  • क्षतिपूरक पौधरोपण में अशंदान रॉयल्टी को 10 प्रतिशत किया जा सकता है।
  • सीमांकन एवं सुरक्षा में वन विभाग का अशंदान 0.25 रुपये प्रति कुंतल किया जा सकता है।
  • वन विकास निगम परिचालन व्यय में 0.25 रुपये प्रति कुंतल कम करने पर सहमत है।
  • वन विभाग की ओर से रोड फीस 25 प्रतिशत कम करने पर विचार किया जा सकता है।

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