India News (इंडिया न्यूज़), Abbas Ansari: सुप्रीम हाईकोर्ट से बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास को सुप्रीम हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। बता दें, विधानसभा चुनाव के दौरान विवादित बयान दिया था और आर्म्स लाइसेंस से जुड़ा मामला था।
बता दे, अब्बास अंसारी पर शूटिंग प्रतियोगिताओं के बहाने विदेशी बंदूकें खरीदने के आरोप में उत्तर प्रदेश पुलिस ने मामला दर्ज किया था। अब्बास अंसारी के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि 2015 मे यूनीक आइडेंटिफिकेशन नंबर जारी किया गया था लाइसेंस आयात के लिए.. और विभाग से UID जारी होता है। जिस घटना का जिक्र किया गया है एफआईआर मे उस समय अब्बास पैदा ही नहीं हुआ था। वही, एक दूसरी एफआईआर जो दर्ज है उस समय मेरी उम्र 6 साल थी।
दरअसल, आरोप लगाया गया कि दिल्ली से जब लखनऊ शिफ्ट किया तो सरकारी अथॉरिटी को सूचित नहीं किया। यूपी सरकार ने कहा कि वो दो लाइसेंस हासिल किया लेकिन इसकी सूचना अथॉरिटी को नहीं दी थी। यूपी सरकाऱं ने कहा कि अब्बास अंसारी कई आपराधिक मामलों में शामिल है।
फिलहाल, इस मामले में माफिया मुख़्तार के बेटे अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है।
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