India News UP (इंडिया न्यूज़),Azam Khan: इस साल लोकसभा चुनाव से पहले सपा नेता आजम खान (Azam Khan) को एमपी एमएलए कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। आजम खान को डूंगरपुर प्रकरण में रामपुर एमपी-एमएलए कोर्ट ने बरी कर दिया है। बता दे पहले आजम खान को 7 साल की सजा सुनाई गई थी। आजम खान को कोर्ट ने IPC की धारा 427, 504, 506, 447 और 120B के तहत दोषी करार दिया गया था।
इस मामले में आजम खान के अलावा ठेकेदार बरकत अली, पूर्व पालिका ध्यक्ष अजहर अहमद खां और रिटायर्ड सीओ आले हसन भी शामिल थे। वही कोर्ट ने चारों को दोषी करार दिया गया था। इस दौरान सीतापुर जेल से आजम खान की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े थे।
आपको बता दे, जब सपा की सरकार थी उस दौरान डूंगरपुर में आसरा आवास बनाए गए थे। जहाँ उससे पहले कुछ लोगों के घर थे। आज़म खान और उनके साथियों पर आरोप है कि उन्होंने उसे सरकारी जमीन बताकर साल 2016 में इसे तोड़ दिया गया था। इस मामले में सभी आरोपियों पर लूटपाट का भी आरोप है।
वही जब 2017 में सरकार बदली और बीजेपी की सरकार आईं तब उसेक दो साल बाद यानि 2019 में इस मामले में रामपुर के गंज थाने में दर्जनों मुकदमे दर्ज हुए। जिसमे आरोप लगाया गया था कि सपा सरकार में आजम खान के बोलने पर पुलिस और सपा के कार्यकर्ताओं ने आसरा आवास बनाने के लिए उनके सभी घरों पर बुलडोजर चलवाकर उसको ध्वस्त कर दिया था। आज़म खाँन को क्राइम नम्बर 509/2019 में कोर्ट ने बरी किया है।
आज़म खान समेत अन्य सभी को इस मुकदमे में बरी किया गया है। 18 मार्च को दो दिन पहले ही ऐसे ही एक मुकदमे में आज़म खाँन समेत चार को 7 साल की सज़ा हुई थी। आज़म को आज mp mla कोर्ट से बड़ी राहत मिली है।
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