Sunday, May 19, 2024
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Umar Ansari: सुप्रीम कोर्ट ने आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में उमर अंसारी को दी जमानत

Umar Ansari: सुप्रीम कोर्ट ने आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में उमर अंसारी को दी जमानत

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India News UP (इंडिया न्यूज़), Umar Ansari: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार, 6  मई को गैंगस्टर से नेता बने दिवंगत मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी को 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के कथित उल्लंघन के लिए दर्ज आपराधिक मामले में जमानत दे दी।

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज की थी याचिका

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पिछले साल 19 दिसंबर को अंसारी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी और कहा था कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए अपराध बनता है। 4 मार्च, 2022 को मऊ जिले के कोतवाली थाने में अब्बास अंसारी (मऊ सदर सीट से एसबीएसपी उम्मीदवार), उमर अंसारी और 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

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क्या था आरोप?

एफआईआर में आरोप लगाया गया था कि 3 मार्च 2022 को पहाड़पुरा मैदान में अब्बास अंसारी, उमर अंसारी और आयोजक मंसूर अहमद अंसारी ने जनसभा कर मऊ प्रशासन से हिसाब बराबर करने का आह्वान किया था। यह चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का मामला था। जेल में बंद गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी की 28 मार्च को उत्तर प्रदेश के बांदा के एक अस्पताल में दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई थी।

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